बक्सर में हत्या के पांच आरोपितों को उम्रकैद

बक्सर कोर्ट : हत्या व लूट के मामले में बक्सर कोर्ट ने चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही प्रत्येक पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. सभी आरोपित पहले से ही जेल में बंद हैं. उन्हें मंगलवार को न्यायालय में पेश किया गया था. उक्त फैसला फास्ट ट्रैक […]
बक्सर कोर्ट : हत्या व लूट के मामले में बक्सर कोर्ट ने चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही प्रत्येक पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. सभी आरोपित पहले से ही जेल में बंद हैं. उन्हें मंगलवार को न्यायालय में पेश किया गया था. उक्त फैसला फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश अरुण कुमार श्रीवास्तव ने सुनाया.
घटना 10 जुलाई 2016 की है. जब नया चौक शिवचंद्र मंदिर गली निवासी द्वारिका प्रसाद केसरी का पुत्र प्रभात केसरी उर्फ बबलू बलिया बाजार से रुपये की वसूली कर रात में लगभग 11 बजे लौट रहा था. जब वह अपने घर के पास पहुंचा, तो पहले से
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