दहेज हत्या में सास, ससुर व पति दोषी करार
Updated at : 06 Jul 2017 6:07 AM (IST)
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सजा के बिंदु पर फैसला 11 जुलाई को बक्सर, कोर्ट : दहेज हत्या के मामले में न्यायालय ने तीन लोगों को दोषी पाया है. जो दोषी पाये गये उनमें मृतका के पति, सास तथा ससुर शामिल हैं. कोर्ट ने सभी गवाहों की गवाही व दलील को सुनने के बाद दोषी पाया है. फैसले को सुरक्षित […]
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सजा के बिंदु पर फैसला 11 जुलाई को
बक्सर, कोर्ट : दहेज हत्या के मामले में न्यायालय ने तीन लोगों को दोषी पाया है. जो दोषी पाये गये उनमें मृतका के पति, सास तथा ससुर शामिल हैं. कोर्ट ने सभी गवाहों की गवाही व दलील को सुनने के बाद दोषी पाया है. फैसले को सुरक्षित रख गया है. 11 जुलाई को सजा मुकर्रर की जायेगी. दहेज के लिए विवाहिता की हत्या कर दी गयी थी. जिसके बाद विवाहिता के दादा नर्सिंग चौहान ने ससुराल के सास, ससुर और पति पर मामला दर्ज कराया था. घटना 23 अप्रैल 2012 की है जहां ससुराल के लोगों ने दहेज नहीं मिलने पर विवाहिता की गला दबा कर हत्या कर दी थी. इसे लेकर राजपुर थाने में मामला दर्ज कराया गया था.
बुधवार को सभी बिंदुओं पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने तीन को दोषी पाया है.
11 जुलाई को सजा सुनायी जायेगी. कैमूर जिले के कुकुढी गांव निवासी नर्सिंग चौहान ने अपनी पोती की शादी राजपुर थाना के करैला गांव के किन्नू चौधरी उर्फ हरे कृष्ण चौधरी के साथ की थी. ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा शादी के बाद से दहेज के लिए विवाहिता को बार-बार प्रताड़ित किया जाता था. जिसकी सूचना वह अपने मायके दिया करती थी. न्यायालय ने उसके पति किन्नू चौधरी ससुर वशिष्ठ चौधरी के साथ सास मोती रानी देवी को दहेज हत्या में दोषी पाया है.
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