जिले में अब राजस्व अभिलेख की सत्यापित प्रति केवल ऑनलाइन मिलेगी

अब सभी अभिलेख केवल भू-अभिलेख पोर्टल के माध्यम से डिजिटल हस्ताक्षरित रूप में ही उपलब्ध होंगे.
बिहारशरीफ. जिले के नागरिकों के लिए बड़ी सूचना कुंदन कुमार जिला पदाधिकारी के निर्देशानुसार एक जनवरी 2026 से राजस्व अभिलेखों की सत्यापित प्रति (नकल) जारी करने की परंपरागत भौतिक प्रणाली समाप्त कर दी गयी है. अब सभी अभिलेख केवल भू-अभिलेख पोर्टल के माध्यम से डिजिटल हस्ताक्षरित रूप में ही उपलब्ध होंगे. पहले किसी भी राजस्व दस्तावेज की सत्यापित प्रति प्राप्त करने के लिए नागरिकों को संबंधित कार्यालय में जाकर आवेदन करना पड़ता था. आवेदन में नाम, पता, आवश्यक दस्तावेज और संबंधित कार्यालय की जानकारी भरनी होती थी. आवेदन के साथ स्टाम्प शुल्क का भुगतान करना अनिवार्य था. इसके बाद अधिकारी आदेश जारी करते और लिपिक दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियां बनाकर आवेदक को उपलब्ध कराते. इस प्रक्रिया में नागरिकों को कई बार कार्यालय आने की जरूरत होती और सामान्यतः 7-14 दिन का समय लगता. दूरदराज के इलाकों के लोगों के लिए यह प्रक्रिया विशेष रूप से कठिन और समय-साध्य थी. अब भू-अभिलेख पोर्टल के माध्यम से यह पूरी प्रक्रिया डिजिटल रूप में उपलब्ध है. पोर्टल पर उपलब्ध दस्तावेजों की डिजिटल हस्ताक्षरित प्रतियां शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करने के बाद तुरंत प्राप्त की जा सकती हैं. यदि कोई दस्तावेज पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है, तो आवेदक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और दस्तावेज़ मिलने पर उसे डिजिटल हस्ताक्षरित सत्यापित प्रति के रूप में प्राप्त कर सकते हैं. बिहार राजस्व परिषद, पटना की अधिसूचना के अनुसार, ऑनलाइन जारी सभी डिजिटल हस्ताक्षरित अभिलेख वैध सत्यापित प्रतिलिपि माने जाएंगे. जिला पदाधिकारी ने स्पष्ट किया कि एक जनवरी 2026 के बाद कोई भी भौतिक सत्यापित प्रति जारी नहीं की जाएगी. अब सभी नागरिकों को केवल ऑनलाइन डिजिटल अभिलेख के माध्यम से ही आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध होंगे, जो पूरी तरह से विधिसम्मत और मान्य होंगे. इस बदलाव से नागरिकों का समय बचेगा, प्रक्रिया सरल होगी और दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए भी राजस्व अभिलेखों की प्राप्ति आसान होगी.
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