ePaper

विधिक सेवा समिति ने जेलों का किया निरीक्षण

Updated at : 24 Apr 2025 9:50 PM (IST)
विज्ञापन
विधिक सेवा समिति ने जेलों का किया निरीक्षण

पटना उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के पांच सदस्यीय पैनल अधिवक्ताओं की टीम ने बिहारशरीफ और हिलसा अनुमंडलीय जेलों का निरीक्षण किया. यह निरीक्षण सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार किया गया था, जिसका उद्देश्य जेलों में बंद कैदियों को उचित कानूनी सहायता प्रदान करना और उनकी समस्याओं का समाधान करना है.

विज्ञापन

बिहारशरीफ. पटना उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के पांच सदस्यीय पैनल अधिवक्ताओं की टीम ने बिहारशरीफ और हिलसा अनुमंडलीय जेलों का निरीक्षण किया. यह निरीक्षण सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार किया गया था, जिसका उद्देश्य जेलों में बंद कैदियों को उचित कानूनी सहायता प्रदान करना और उनकी समस्याओं का समाधान करना है. टीम ने जेल में बंद सजायाफ्ता और विचाराधीन कैदियों से मिलकर उनके मुकदमों की जानकारी ली तथा उन्हें निःशुल्क कानूनी सहायता का आश्वासन दिया. निरीक्षण के दौरान, टीम ने 20 साल की सजा काट रहे धर्मवीर मांझी से बातचीत की, जिसका अपील पटना हाईकोर्ट से खारिज हो चुका है. आर्थिक तंगी के कारण वह सर्वोच्च न्यायालय में अपील दाखिल नहीं कर पा रहा था. पैनल अधिवक्ताओं ने उसे आश्वासन दिया कि जल्द ही सभी जरूरी दस्तावेज एकत्र करके उसकी ओर से सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की जाएगी. टीम ने कहा कि चाहे कोई भी गरीब या असहाय बंदी हो, उसे निचली अदालत से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी. उन्होंने जेल प्रशासन से भी बंदियों के अधिकारों और कानूनी सुविधाओं को सुनिश्चित करने का आग्रह किया. इस निरीक्षण दल में पैनल अधिवक्ता प्रोन्नति सिंह, सोनी कुमारी, शिल्पी केसरी, दीपांजलि गुप्ता और अंकित कटियार शामिल थे. उनके साथ बिहारशरीफ जेल अधीक्षक अभिषेक कुमार पांडेय, हिलसा जेल अधीक्षक अशोक कुमार सिंह, तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कर्मी मुकुंद माधव और बालमुकुंद कुमार भी मौजूद रहे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
SANTOSH KUMAR SINGH

लेखक के बारे में

By SANTOSH KUMAR SINGH

SANTOSH KUMAR SINGH is a contributor at Prabhat Khabar.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन