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दुष्कर्म के आरोपी को हुई सश्रम उम्रकैद

Updated at : 21 Nov 2025 8:48 PM (IST)
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दुष्कर्म के आरोपी को हुई सश्रम उम्रकैद

जिला न्यायालय के चतुर्थ एडीजे सह पाक्सो विशेष न्यायाधीश प्रकाश कुमार ने बिंद थाना क्षेत्र निवासी दुष्कर्म के दोषी सिदेश्वर चौहान को आजीवन कारावास तथा पच्चीस हजार रुपये जुर्माना की सजा दी.

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बिहारशरीफ. जिला न्यायालय के चतुर्थ एडीजे सह पाक्सो विशेष न्यायाधीश प्रकाश कुमार ने बिंद थाना क्षेत्र निवासी दुष्कर्म के दोषी सिदेश्वर चौहान को आजीवन कारावास तथा पच्चीस हजार रुपये जुर्माना की सजा दी. साथ ही पीड़िता को साढ़े सात लाख रुपये का मुआवजा भी देने का आदेश दिया गया है. इसके अलावा आरोपी को अपहरण जानलेवा हमले तथा मारपीट में आजीवन व तीन वर्ष कारावास के अलावा पच्चीस हजार तथा तीन हजार रूपये जुर्माना जिसे अदा न करने पर 6 व 3 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. सभी सजाएं साथ साथ चलेगी़ सजा निर्धारण पर स्पेशल पाक्सो पीपी जगत नारायण सिन्हा ने बहस की थी। एवं सुनवाई के दौरान कुल 15 साक्षियों का परीक्षण किया था. पीड़ित के मां के फर्द बयान बिंद थाना के तहत आरोप दर्ज किया गया था जिसके अनुसार 09 जून की रात्रि में 8 वर्षीय पीड़िता अपने घर के आंगन में सोई हुई थी. इसी दौरान आरोपी उसे गोद में उठाकर घर से कुछ दूरी पर फसल लगे खेत में ले गया और दुष्कर्म को अंजाम दिया. हल्ला करने पर पीड़िता के पेट में चाकू मारकर वहां से भाग गया. धूल व रक्त से सने कपड़े पीड़िता किसी प्रकार घर आई. सुबह अस्पताल ले जाने के क्रम में पीड़िता ने सारी घटना बताई. पीड़िता का जन्म प्रमाण नहीं दाखिल हाने से आरोपी को पाक्सो की धारा के बजाय दुष्कर्म अपहरण व मारपीट की धाराओं के तहत सजा दी गई है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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SANTOSH KUMAR SINGH

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