नालंदा: लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत डीएम ने सुनी पांच अपीलें, कई मामलों का मौके पर हुआ निष्पादन

Author Vikas Jha
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लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत अपीलें सुनते हुए जिला पदाधिकारी

लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत अपीलें सुनते हुए जिला पदाधिकारी

Nalanda News: बिहारशरीफ में जिला पदाधिकारी कुंदन कुमार ने बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत पांच मामलों की सुनवाई की. सुनवाई के दौरान पेयजल, भूमि विवाद, शिक्षा, भू-लगान और प्राथमिकी से जुड़े मामलों का निष्पादन किया गया.

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Nalanda News (कंचन कुमार की रिपोर्ट): नालंदा में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपीलीय प्राधिकार के रूप में जिला पदाधिकारी कुंदन कुमार ने शुक्रवार को पांच मामलों की सुनवाई की. सुनवाई के दौरान विभिन्न विभागों से संबंधित शिकायतों पर विचार करते हुए आवश्यक निर्देश जारी किए गए.

कई मामलों का सुनवाई से पहले ही हुआ निष्पादन

जिला पदाधिकारी ने बताया कि कुछ मामलों का निष्पादन सुनवाई से पहले ही संबंधित लोक प्राधिकार द्वारा कर दिया गया था, जबकि शेष मामलों के त्वरित निवारण के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक आदेश दिए गए. सुनवाई में आम जनता से जुड़ी विभिन्न समस्याओं का समाधान किया गया.

नगर विकास से जुड़ी शिकायत का हुआ समाधान

परिवादी दिलीप चौधरी द्वारा नगर परिषद एवं नगर पंचायत क्षेत्रों में पेयजल, शौचालय, गली-नाली तथा नगर विकास एवं आवास विभाग से संबंधित समस्याओं को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई थी. मामले की समीक्षा के बाद जिला पदाधिकारी ने शिकायत का निष्पादन कर दिया.

भूमि विवाद मामले में भी हुई सुनवाई

इसी प्रकार परिवादी सुरेंद्र कुमार सिन्हा द्वारा भूमि विवाद से संबंधित शिकायत प्रस्तुत की गई थी. मामले की सुनवाई के बाद संबंधित पक्षों और विभागीय अधिकारियों से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर शिकायत का निष्पादन किया गया.

विद्यालय शिक्षा समिति से जुड़ी शिकायत का निपटारा

परिवादी सूर्यदेव सागर ने विद्यालय शिक्षा समिति के नियमानुसार कार्य नहीं होने की शिकायत दर्ज कराई थी. मामले की सुनवाई करते हुए जिला पदाधिकारी ने संबंधित विभाग को आवश्यक निर्देश देते हुए शिकायत का निष्पादन किया.

भू-लगान रसीद और प्राथमिकी से जुड़े मामलों पर निर्देश

परिवादी बीरेन्द्र प्रसाद द्वारा भू-लगान रसीद निर्गत करने से जुड़ी समस्या उठाई गई थी. जिला पदाधिकारी ने मामले की समीक्षा कर संबंधित विभाग को आवश्यक कार्रवाई का निर्देश देते हुए शिकायत का समाधान कराया. वहीं परिवादी लक्ष्मी कुमारी द्वारा दर्ज प्राथमिकी में कार्रवाई नहीं किए जाने की शिकायत पर भी सुनवाई हुई. मामले की जांच के बाद जिला पदाधिकारी ने आवश्यक निर्देश जारी करते हुए शिकायत का निष्पादन किया.

समयबद्ध समाधान पर प्रशासन का जोर

सुनवाई के दौरान जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे. जिला प्रशासन ने कहा कि लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत आम लोगों की समस्याओं का समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से समाधान सुनिश्चित किया जा रहा है.

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विकाश झा

लेखक के बारे में

By विकाश झा

विकाश झा प्रभात खबर में सीनियर कंटेंट राइटर हैं. डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता में छह वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ उन्होंने पटना यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में स्नातक तथा माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में स्नातकोत्तर की शिक्षा प्राप्त की है.

पत्रकारिता की शुरुआत वर्ष 2020 में भोपाल से हुई, जिसके बाद उन्होंने ETV Bharat, Bharat Express और News24 जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में विभिन्न जिम्मेदार भूमिकाओं का निर्वहन किया. News24 से आगे बढ़ते हुए उन्होंने Adglobal360 India Pvt. Ltd. के माध्यम से बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) में कंटेंट राइटर के रूप में कार्य किया तथा बिहार सरकार के विभिन्न विभागों की सोशल मीडिया टीमों में भी अपनी सेवाएं दीं.

स्पोर्ट्स, हाइपरलोकल और पॉलिटिकल पत्रकारिता उनकी विशेष रुचि और विशेषज्ञता के क्षेत्र हैं. क्रिकेट के प्रति उनका गहरा लगाव है और वे क्रिकेट को सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि अपनी लेखनी का महत्वपूर्ण विषय मानते हैं. उन्हें यात्रा करना, नए लोगों और स्थानों को जानना तथा समाज और राजनीति से जुड़े विषयों पर लिखना पसंद है.

मूल रूप से बिहार के समस्तीपुर जिले के रहने वाले विकाश डिजिटल मीडिया की तेज रफ्तार दुनिया में तथ्यों पर आधारित, प्रभावशाली और पाठक-केंद्रित कंटेंट तैयार करने के लिए जाने जाते हैं.

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