साली के प्रेम में पत्नी की गोली मार कर हत्या करनेवाला पति दोषी करार

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साली के प्रेम में पत्नी की गोली मार कर हत्या करनेवाला पति दोषी करार

साली के प्रेम में पत्नी को रास्ते से हटाने के ड्रामा में युवक खुद फंस गया. साली से शादी करने के पूर्व जेल पहुचा.

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शेखपुरा. साली के प्रेम में पत्नी को रास्ते से हटाने के ड्रामा में युवक खुद फंस गया. साली से शादी करने के पूर्व जेल पहुचा. अब वह पत्नी के ह्त्या में दोषी करार दिया गया. जिला न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय रविंद्र कुमार ने नगर क्षेत्र के इंदाय मोहल्ला निवासी मनोज कुमार को शुक्रवार को दोषी पाया. इसके सजा पर बिंदु की सुनवाई के लिए न्यायालय द्वारा 25 अगस्त की तिथि निर्धारित की गयी है. पत्नी को गोली मारकर हत्या करने के दिन से ही वह जेल में बंद है. इस संबंध में जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक तस्नीमुद्दीन ने बताया कि 2023 के 22 नवंबर को आधी रात के दिन अपनी पत्नी को हत्या की नियत से गोली मार दिया. उसके बाद पत्नी को घायल अवस्था में इलाज के लिए सदर अस्पताल लेकर आया. उसने इस मामले में अपने को पूरी तरह निर्दोष सिद्ध करने को लेकर इस मामले का सूचक बन पुलिस के समक्ष अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी. बाद में स्थानीय चिकित्सकों ने उसकी पत्नी रिंकू देवी के गंभीर स्थिति को देखते हुए उसके आंत में पिस्तौल की गोली फंसे रहने पर उसे पहले पावापुरी रेफर किया और उसके बाद उसे पटना रेफर किया गया. लेकिन उसकी जान नहीं बचायी जा सकी. इस दौरान अनुसंधान के क्रम में पुलिस ने मनोज कुमार को ही इस घटना का दोषी पाया. उसने अपनी विवाहित तीन बच्चों की मां को साली के साथ प्रेम संबंध के कारण रास्ते से हटाने को लेकर हत्या की पूरी योजना तैयार की. इस मामले में पुलिस द्वारा आरोप पत्र समर्पित करने के बाद न्यायालय में अभियोजन द्वारा 6 गवाहों को प्रस्तुत किया गया. बाद में उभय पक्ष के लंबे बहस के बाद न्यायालय ने आरोपित मनोज कुमार को भारतीय दंड विधान की धारा 302 और शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत दोषी पाया. न्यायालय द्वारा उसे 25 अगस्त को पुन: न्यायालय में प्रस्तुत करने का आदेश दिया है. इस मामले के निर्णय सुनाये जाने को उसे कड़ी सुरक्षा में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था. दोषी पाये जाने के बाद उसे पुनः जेल भेज दिया गया.

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