नाबालिकों को वाहन सौंपना पड़ेगा महंगा

परिवहन विभाग ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि नाबालिकों को किसी भी स्थिति में वाहन चलाने की अनुमति न दें.
राजगीर. परिवहन विभाग ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि नाबालिकों को किसी भी स्थिति में वाहन चलाने की अनुमति न दें. यदि कोई नाबालिक वाहन चलाते पकड़ा जाता है, तो इसके लिए केवल नाबालिक ही नहीं, बल्कि वाहन स्वामी या अभिभावक भी सीधे तौर पर जिम्मेदार माने जाएंगे. उनके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सूत्रों के अनुसार मोटरयान (संशोधन) अधिनियम 2019 की धारा 199 क के तहत नाबालिग के द्वारा वाहन चलाना दंडनीय अपराध है. इस प्रावधान के अनुसार यदि नाबालिग को वाहन चलाते पकड़ा जाता है, तो वाहन स्वामी या अभिभावक पर 25 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जायेगा. इसके साथ ही उन्हें तीन वर्ष तक की कारावास की सजा भी हो सकती है. यह सजा इस बात का स्पष्ट संकेत है कि सरकार सड़क सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगी. परिवहन विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि ऐसी स्थिति में संबंधित वाहन का पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) 12 महीने यानि एक वर्ष के लिए रद्द कर दिया जायेगा. इसका मतलब है कि वाहन एक साल तक सड़क पर नहीं चल सकेगा. यह आर्थिक नुकसान के साथ-साथ सामाजिक जिम्मेदारी का भी प्रश्न है. कानून में यह भी प्रावधान किया गया है कि जिस नाबालिक द्वारा वाहन चलाया गया है, वह 25 वर्ष की आयु तक न तो लर्नर लाइसेंस (प्रशिक्षु अनुज्ञप्ति) और न ही स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकेंगे. यह प्रावधान नाबालिकों को समय से पहले वाहन चलाने से रोकने के उद्देश्य से किया गया है. परिवहन विभाग ने अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने बच्चों की मुस्कान और भविष्य को जोखिम में न डालें. नाबालिकों को वाहन सौंपना न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि यह उनके जीवन और दूसरों की सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा है. विभाग ने कहा है कि केवल वैध ड्राइविंग लाइसेंसधारी व्यक्ति ही वाहन चलाएं और सड़क सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन करें, ताकि दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके और सुरक्षित यातायात का निर्माण हो सके.
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