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कारे पंचायत के पूर्व मुखिया बालमुकुंद साक्ष्य के अभाव में रिहा

Updated at : 21 Nov 2025 9:01 PM (IST)
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कारे पंचायत के पूर्व मुखिया बालमुकुंद साक्ष्य के अभाव में रिहा

वर्ष 2014 के एक मामले में कार्रवाई पूरा करते हुए जिला सत्र न्यायाधीश दितीय रविंद्र कुमार ने सदर प्रखंड के कारे पंचायत के पूर्व मुखिया और वर्तमान मुखिया के पति बालमुकुंद यादव को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया.

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शेखपुरा. वर्ष 2014 के एक मामले में कार्रवाई पूरा करते हुए जिला सत्र न्यायाधीश दितीय रविंद्र कुमार ने सदर प्रखंड के कारे पंचायत के पूर्व मुखिया और वर्तमान मुखिया के पति बालमुकुंद यादव को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. बालमुकुंद यादव के खिलाफ जिले के बरबीघा थाना क्षेत्र अंतर्गत बुल्लाचक निवासी एक युवक के अगवा करने मारपीट कर उसके सभी रुपए और सामग्री छीन लेने के बाद सादे स्टांप पर हस्ताक्षर कर लेने का आरोप था. यह मामला 14 जून 2014 की बताई गई है. इस संबंध में प्राप्त जानकारी बताया गया कि बालमुकुंद यादव अपने 10-15 समर्थकों के साथ उसके देसी-विदेशी शराब के दुकान पर पहुंचे मारपीट कर उसे घायल करने के बाद उसकी हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल छिन लिया. बाद में बेहोशी की हालत में उसे शेखपुरा- बरबीघा मुख्य पथ पर बिहटा गांव के पास सड़क किनारे फेंक दिया. जिसे बाद में राहगीरों की सहायता से इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया. पुलिस ने इस मामले में आरोप पत्र समर्पित किया था. लेकिन न्यायालय में अभियोजन द्वारा प्रभावी साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया जा सका. जिससे न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्य पर विचार करते हुए बालमुकुंद यादव को रिहा कर दिया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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SANTOSH KUMAR SINGH

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