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एसिड अटैक के पांच आरोपित दोषी करार, सात को होगी सजा

Updated at : 25 Jan 2025 10:11 PM (IST)
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एसिड अटैक के पांच आरोपित दोषी करार, सात को होगी सजा

एसिड अटैक के मामले में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए पांच आरोपितों को दोषी करार दिया है. सजा का निर्धारण सात फरवरी को होगी शनिवार को स्थानीय व्यवहार न्यायालय के एडीजे तीन तीन अखौरी अभिषेक सहाय ने सोहसराय थाना क्षेत्र के श्रृंगारहाट निवासी साजन कुमार, रवि पांडेय,चंदन कुमार, छोटू कुमार, व रवि कुमार को दोषी पाया है.

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बिहारशरीफ. एसिड अटैक के मामले में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए पांच आरोपितों को दोषी करार दिया है. सजा का निर्धारण सात फरवरी को होगी शनिवार को स्थानीय व्यवहार न्यायालय के एडीजे तीन तीन अखौरी अभिषेक सहाय ने सोहसराय थाना क्षेत्र के श्रृंगारहाट निवासी साजन कुमार, रवि पांडेय,चंदन कुमार, छोटू कुमार, व रवि कुमार को दोषी पाया है. मामले में अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक कैसर इमाम ने सभी 11 लोगों की गवाही कराई थी. इन्होंने बताया कि 18 अगस्त 2021 को दो बजे दिन में सोहसराय थाना क्षेत्र के मोगलकुआं निवासी सूचिका पूनम कुमारी अपनी फुफेरी बहन के साथ सदर अस्पताल रोड से बड़ी पहाड़ी मोहल्ला जा रहीं थी. इसी दौरान आरोपित साजन कुमार अपने अन्य आरोपितों के साथ आया और बड़ी पहाड़ी जा रही पूनम कुमारी के चेहरे पर तेजाब फेंक दिया जिससे उसके चेहरे एवं आंख जख्मी हो गया. हल्ला पर आरोपित भाग गया जबकि पीड़ित्ता को सदर अस्पताल में इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए पावापुरी मेडिकल कॉलेज भेजा गया था.

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