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जिले के टीआरइ-1, 2 व 3 के शिक्षकों की अर्हता जांच

Updated at : 15 Jan 2026 9:12 PM (IST)
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जिले के टीआरइ-1, 2 व 3 के शिक्षकों की अर्हता जांच

जिले में टीआरई-1, टीआरई-2 तथा टीआरई-3 के अंतर्गत नियुक्त एवं वर्तमान में कार्यरत विद्यालय अध्यापकों की निर्धारित शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक अर्हताओं की जांच को लेकर शिक्षा विभाग के द्वारा सख्त निर्देश दिया गया है.

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बिहारशरीफ. जिले में टीआरई-1, टीआरई-2 तथा टीआरई-3 के अंतर्गत नियुक्त एवं वर्तमान में कार्यरत विद्यालय अध्यापकों की निर्धारित शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक अर्हताओं की जांच को लेकर शिक्षा विभाग के द्वारा सख्त निर्देश दिया गया है. विभागीय निर्देश के आलोक में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना आनंद शंकर के द्वारा जिले के सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश जारी कर तत्काल सभी टीआरई-1, टीआरई-2 तथा टीआरई-3 के अंतर्गत नियुक्त एवं जिले में कार्यरत सभी शिक्षकों की शैक्षणिक तथा प्रशैक्षनिक योग्यता की जांच करने का निर्देश दिया गया है. उन्होंने सभी नियुक्त शिक्षकों की अर्हता की जांच कर विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन शीघ्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. पूर्व में भी जिला स्तर से टीआरई-1, 2 एवं 3 के अंतर्गत नियुक्त शिक्षकों से उनकी सभी आवश्यक प्रमाण-पत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रतियां मांगी गई थीं. इनमें शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण-पत्र, शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी/सीटीईटी) उत्तीर्णता प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, दिव्यांगता प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो), निवास प्रमाण-पत्र तथा नियुक्ति पत्र शामिल हैं. इन अभिलेखों के आधार पर शिक्षकों की निर्धारित अर्हता की जांच कर विभाग को प्रतिवेदन भेजा जाना था. हालांकि, विभागीय सूत्रों के अनुसार कई प्रखंडों एवं विद्यालयों से अब तक वांछित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए हैं. इसके कारण विभागीय निर्देशों का समय पर अनुपालन नहीं हो पा रहा है और अर्हता जांच की प्रक्रिया बाधित हो रही है. इसे गंभीरता से लेते हुए शिक्षा विभाग ने एक बार फिर संबंधित पदाधिकारियों और शिक्षकों को निर्देश दिया है.निर्देश में स्पष्ट कहा गया है कि सभी संबंधित शिक्षक तत्काल अपने-अपने प्रमाण-पत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रतियां कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें. ऐसा नहीं किए जाने की स्थिति में विभागीय कार्यवाही की जा सकती है. उन्होंने बताया कि अर्हता जांच का उद्देश्य नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखना तथा नियमानुसार योग्य शिक्षकों की पुष्टि करना है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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SANTOSH KUMAR SINGH

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