शेखपुरा. जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा बुधवार को संविधान दिवस मनाया जायेगा. इस अवसर पर जिला न्यायालय परिसर में संविधान के प्रस्तावना का पाठन किया जायेगा. इस अवसर पर प्रधान जिला जज शाह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष संतोष कुमार तिवारी इस कार्यक्रम में लोगों को संविधान की प्रस्तावना के बारे में विस्तार से जानकारी देने का काम करेंगे इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए जिले के सभी अधिवक्ताओं के साथ-साथ आप लोगों को आमंत्रित किया गया है संविधान दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा विधिक सेवा प्राधिकार के माध्यम से लोक अदालत के सफल आयोजन मदरसा सिविल में मामलों का निपटारा के अलावे अन्य कार्यों में सक्रिय भागीदारी लेने वाले अधिवक्ताओं कर्मियों विधिक स्वयं को आदि को पुरस्कृत भी किया जायेगा.
राष्ट्रीय लोक अदालत 13 दिसंबर
शेखपुरा. 13 दिसंबर को साल का अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित किया जायेगा. इसे लेकर मंगलवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा तैयारी बैठक आयोजित की गयी. बैठक में जिले के सभी अधिवक्ताओं के साथ सभी थानाध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार के विधिक स्वयंसेवक आदि शामिल हुए. इस अवसर पर आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सब जज सुशील प्रसाद ने सभी से आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने की अपील की. उन्होंने आम जनता से जुड़े मामलों को इसमें लाकर उसे न्याय सरल सुलभ न्याय उपलब्ध कराने की वकालत की. इसके अलावा उन्होंने यहां संचालित स्थाई लोक अदालत के माध्यम से भी आम लोगों को त्वरित न्याय प्राप्त करने के लिए जागरूक करने की अपील की. बैठक में जिला विधिज्ञ संघ के अध्यक्ष विनोद कुमार सिंह, महासचिव विपिन कुमार, संयुक्त सचिव चंद्रमौली प्रसाद यादव, उपाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार, स्थाई लोक अदालत के सदस्य समीर राज आदि ने वहां मौजूद सभी को राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन के बारे में विस्तार से जानकारी दी. बताया कि न्यायालय में लंबित सभी प्रकार के सुलहनीय मामले यहां बिना किसी समय या श्रम की बर्बादी किए बिना तुरंत समाप्त किया जा सकता है. इसके अलावा बैंक के ऋण संबंधी मामले या अन्य खनन, श्रम, मनरेगा, टेलीफोन आदि से जुड़े विवाद भी आपसी सहमति के आधार पर राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलझाया जाएगा. जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन को लेकर सभी पक्षकारों को नोटिस देकर बुलाने का काम किया जायेगा. लेकिन, यह सभी भी अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ लेने में मददगार बनें. राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलझाए जाने वाले मामले से दोनों विवादित पक्ष के बीच मुकदमा समाप्त होने के साथ-साथ उनके सभी गिला शिकवा भी दूर हो जाते हैं. यह न्यायिक प्रक्रिया का सबसे सरल मार्ग है.
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