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बिना अनुमति भवन निर्माण पर लगी रोक

Updated at : 06 May 2024 9:08 PM (IST)
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बिना अनुमति भवन निर्माण पर लगी रोक

शहर के ब्लॉक रोड स्थित पानी टंकी के पास जिला परिषद की जमीन पर बिना अनुमति भवन बनाने पर नगर परिषद द्वारा तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गयी है.

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राजगीर. शहर के ब्लॉक रोड स्थित पानी टंकी के पास जिला परिषद की जमीन पर बिना अनुमति भवन बनाने पर नगर परिषद द्वारा तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गयी है. नगर परिषद द्वारा भवन निर्माण कर्ता शांति नोनिया को नोटिस जारी कर भूमि संबंधित दस्तावेज की मांग की गयी है. कार्यपालक पदाधिकारी संतोष कुमार ने यह जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि कुछ वार्ड पार्षदों और आम नागरिकों द्वारा रविवार को उन्हें सूचना दी गयी थी कि शांति नोनिया द्वारा बीबी लाइट रेलवे द्वारा जिला परिषद को स्थानांतरित भूमि पर अवैध रूप से निर्माण किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि फिलहाल निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गयी है. अंचल अमीन को उक्त भूखंड की मापी करने का निर्देश दिया गया है. कथित भूस्वामी को जमीन से जुड़े दस्तावेज प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है. जमीन के कागजात देखने और नापी के बाद ही उक्त जमीन के हकीकत पर से पर्दा उठ सकेगा. इधर, सीओ अनुज कुमार ने बताया कि प्रश्नगत भूमि की राजस्व कर्मचारी से जांच करायी गयी है. जांच रिपोर्ट के अनुसार शांति नोनिया के नाम पर वह जमीन ऑनलाइन चढ़ा हुआ है. खतियान में भी यह जमीन उन्हीं के नाम से है. उस जमीन की मालगुजारी रसीद भी शांति नोनिया के नाम कट रहा है. उन्होंने बताया कि कुछ लोग बताते हैं कि उक्त जमीन बीबी लाइट रेलवे द्वारा अधिग्रहण किया गया था. जिसे बाद में जिला परिषद को ट्रांसफर कर दिया गया है. लेकिन रेलवे द्वारा अधिग्रहण से संबंधित कोई पेपर राजगीर के अंचल कार्यालय में उपलब्ध नहीं है. बहरहाल उस समय भूखंड के जायज – नाजायज कब्जा को लेकर शांति नोनिया और वार्ड पार्षद एवं नागरिक आमने सामने हैं. जमीन की हकीकत क्या है. यह तो पदाधिकारी ही बतायेंगे. लेकिन फिलहाल यह मामला उलझ गया है. लोग कहते हैं कि यदि यह जमीन शांति नोनिया की ही है तो उनके द्वारा बिना नगर परिषद के अनुमति की गलत तरीके से निर्माण क्यों करायी जा रही है .

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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