बिहार में ट्रैफिक नियम तोड़ा तो 45 दिन में भरें जुर्माना, नहीं तो RC-DL होंगे रद्द, सरकार का बड़ा फैसला

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सांकेतिक फोटो

Bihar Traffic Challan New Rule: बिहार में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के लिए अब सख्ती ज्यादा होगी. चालान भरने की समयसीमा 90 दिन से घटाकर 45 दिन कर दी गई है. तय समय पर जुर्माना नहीं भरने पर RC, ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस और प्रदूषण प्रमाण पत्र तक रद्द किए जा सकते हैं.

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Bihar Traffic Challan New Rule, प्रह्लाद कुमार: बिहार में ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों को जुर्माना राशि भरने के लिए 90 दिनों की जगह अब 45 दिन ही मिलेगा. परिवहन विभाग के मुताबिक जुर्माना राशि नहीं भरने पर सभी कागजात रद्द किया जायेगा. इसके बाद गाड़ी चालक इंश्योरेंस, प्रदूषण प्रमाण पत्र, गाड़ी की खरीद-बिक्री नहीं कर पायेंगे.साथ में चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी.

जुर्माना की राशि नहीं भरने पर किसी तरह से बना प्रमाण पत्र भी होगा रद्द

विभाग के मुताबिक यातायात नियम तोड़ने के बाद भी लोग समय से जुर्माना नहीं भरते है, लेकिन कुछ चालक किसी ना किसी माध्यम से प्रदूषण प्रमाण पत्र बना लेते है. ऐसी गाड़ियां अगर जांच में पकड़ी गयी, तो उस पेपर को रद्द करने के साथ नियमानुसार जुर्माना लगाया जायेगा. वहीं, जिस सेंटर से प्रमाण पत्र जारी किया गया है. उस सेंटर पर भी कार्रवाई होगी. इसको लेकर विभाग जल्द ही सख्ती से जिलों को दिशा-निर्देश भेजेगा.

गाड़ियों पर बढ़ेगी सख्ती, चालकों को नहीं मिलेगी राहत

विभाग के मुताबिक गाड़ी और चालकों पर सख्ती बढ़ायी जायेगी. यातायात नियमों का पालन नहीं करने वाले चालकों को नियमों के संबंध में जिला परिवहन कार्यालय में प्रशिक्षण मिलेगा. ऐसे सभी चालकों को बार-बार यातायात नियमों को तोड़ेंगे, तो उनका ड्राइविंग लाइसेंस को जब्त कर लिया जायेगा.

जब तक वह ट्रेनिंग को पूरा नहीं करेंगे. गाड़ी चालक को लाइसेंस नहीं मिलेगा. इसकी शुरुआत पूर्व में पटना सहित एक-दो जिलों में किया गया था, लेकिन इसका पालन सभी जिला परिवहन कार्यालय में अगले एक-दो माह से होगा.

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20 हजार से अधिक चालकों को चालान राशि में मिला 50 प्रतिशत की छूट, तीन माह में दोबारा लगेगा शिविर

परिवहन विभाग बिहार सरकार द्वारा लागू एकमुश्त यातायात चालान निपटान योजना -2026 के तहत सभी जिलों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर लंबित यातायात ई-चालानों के निबटारे की विशेष कार्रवाई की गई.जिसमें राज्य भर में लगभग 20 हजार से अधिक लंबित ई-चालानों का निबटारा किया गया तथा लगभग पांच करोड़ रुपये की राशि जमा हुई.

योजना के तहत एकमुश्त चालान राशि जमा करने वाले चालकों को 50 प्रतिशत तक की विशेष छूट प्रदान की गई. विभाग के मुताबिक अगले तीन माह में दोबारा से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा.इस आयोजन में चालान जमा करने वालों को 50 प्रतिशत की राहत मिलेगी.

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Paritosh Shahi

लेखक के बारे में

By Paritosh Shahi

परितोष शाही डिजिटल माध्यम में पिछले 3 सालों से पत्रकारिता में एक्टिव हैं. करियर की शुरुआत राजस्थान पत्रिका से की. अभी प्रभात खबर डिजिटल बिहार टीम में काम कर रहे हैं. देश और राज्य की राजनीति, सिनेमा और खेल (क्रिकेट) में रुचि रखते हैं.

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