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STET Results : बिहार में 37 हजार 335 शिक्षकों के नियुक्ति का रास्ता साफ, पटना हाईकोर्ट ने परिणाम घोषित करने का दिया आदेश

Updated at : 05 Mar 2021 8:25 PM (IST)
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STET Results : बिहार में 37 हजार 335 शिक्षकों के नियुक्ति का रास्ता साफ, पटना हाईकोर्ट ने परिणाम घोषित करने का दिया आदेश

STET Results : बिहार के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता अब साफ हो गया है. कुल 37 हजार 335 शिक्षकों की नियुक्ति होनी है. गुरुवार 4 मार्च को पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए बोर्ड की ऑनलाइन परीक्षा को सही करार दिया.

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पटना. बिहार के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता अब साफ हो गया है. कुल 37 हजार 335 शिक्षकों की नियुक्ति होनी है. गुरुवार 4 मार्च को पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए बोर्ड की ऑनलाइन परीक्षा को सही करार दिया.

कोर्ट ने ऑनलाइन एसटीईटी के परिणाम घोषित करने का आदेश सुनाया है. परिणाम घोषित करने के बाद राज्य सरकार नियोजन का शिड्यूल बनाएगी. फिर नियोजन इकाइयां रोस्टर और मेधा के अनुसार रिक्त सीटों पर मेरिट सूची बनाकर जिलावार नियोजन प्रक्रिया शुरू करेगी.

बता दें कि सितंबर 2019 में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए जारी नोटिफिकेशन के अनुसार 28 जनवरी 2020 को ऑफलाइन परीक्षा ली गई थी. परीक्षा में आउट ऑफ सिलेबस के प्रश्न पूछे जानें पर अभ्यार्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी थी. इसके बाद बिहार बोर्ड ने परीक्षा में अनियमितताएं मिलने के कारण रद्द कर दी. फिर सितंबर 2020 कोरोना काल में ऑनलाइन परीक्षा कराई.

फिर कुछ अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन परीक्षा में भी आउट ऑफ सिलेबस का आरोप लगाते कोर्ट में याचिका दाखिल कर दिया था. याचिका दाखिल होने के बाद कोर्ट ने 26 नवंबर 2020 को रिजल्ट जारी करने पर रोक लगा दी थी.

दाखिल याचिका करने वालों का तर्क था कि कई अभ्यार्थियों को कंप्यूटर और नई तकनीकी जानकारी नहीं होने के कारण ऑनलाइन परीक्षा में सपुल नहीं हुए. अगर परीक्षा ऑफलाइन कराई जाएगी तो सभी अभ्यार्थियों को एक जैसा मौका मिल जाएगा. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के वरीय अधिवक्ता की ओर से कहा गया कि कोरोना काल में ऑफलाइन परीक्षा संभव नहीं थी. ऑफलाइन परीक्षा के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने राज्य सरकार से अनुमति भी ली थी.

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से कोर्ट को यह भी बताया गया कि याचिका दाखिल करने वाले छात्र वही हैं, जो ऑनलाइन मोड की परीक्षा में सफल नहीं हुए. इसलिए असफल अभ्यर्थियों को चुनौती देने का भी अधिकार नहीं है. बोर्ड के इस दलील को मानते हुए हाईकोर्ट ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को जल्द से जल्द रिजल्ट का प्रकाशन करने का भी आदेश दे दिया.

वहीं, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को एसटीईटी के लिए सिलेबस बनाने का आदेश दिया है. STET परिणाम घोषित होने के बाद राज्य में शिक्षकों के नियोजन का शेडयूल जारी होगा. शिक्षकों की नियोजन प्रक्रिया में मेरिट के आधार पर मेरिट लिस्ट बनाकर शिक्षकों की जिलावार नियुक्ति की जाएगी. बता दें कि बिहार में 37 हजार 335 शिक्षकों की नियुक्तियां होनी हैं, जिसमें 25 हजार 270 पद माध्यमिक और 12 हजार 65 पद उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों के लिए है.

Posted by: Radheshyam Kushwaha

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