दहेजहत्या के मामले में सास -ससुर को सात-सात वर्षो की कैद
Author :Prabhat Khabar Digital Desk
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Updated at :07 Apr 2015 7:25 AM
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आरा : पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विश्वनाथ सिंह ने युवती की हत्या करने के मामले में दोषी पाते हुए आरोपित लंगटु यादव व उनकी पत्नी तारा मुनी यादव को सात-सात वर्षो के सश्रम कारावास की सजा सुनायी. अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक महावीर सिंह ने बहस की थी. उन्होंने बताया कि […]
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आरा : पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विश्वनाथ सिंह ने युवती की हत्या करने के मामले में दोषी पाते हुए आरोपित लंगटु यादव व उनकी पत्नी तारा मुनी यादव को सात-सात वर्षो के सश्रम कारावास की सजा सुनायी. अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक महावीर सिंह ने बहस की थी. उन्होंने बताया कि बिहिया थाना अंतर्गत रामदियरा गांव निवासी सुरेश यादव ने अपनी पुत्री की शादी कल्याणपुर गांव निवासी रमेश यादव के साथ 2009 में किया था.
उन्होंने थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी कि उसकी पुत्री लीला देवी के ससुरालवालों द्वारा दहेज में सोने की चैन व भैंस की मांग की जाती थी. नहीं देने पर उसकी पुत्री को ससुरालवालों ने 15 दिसंबर, 2010 को हत्या कर दी तथा शव को जला दिया गया. सुनवाई के बाद अपर न्यायाधीश ने दोषी पाते हुए उक्त दोनों आरोपितों को सजा सुनाई.
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