हत्या के एक मामले में पिता-पुत्र को उम्रकैद
Updated at : 10 Dec 2019 7:28 AM (IST)
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आरा : हत्या के एक मामले में सप्तम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्वेता सिंह ने सोमवार को आरोपित पिता लाल मोहर सिंह व पुत्र रंग लाल सिंह को सश्रम उम्रकैद व 12-12 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई. अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक ददन प्रसाद श्रीवास्तव ने बहस किया था. उन्होंने […]
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आरा : हत्या के एक मामले में सप्तम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्वेता सिंह ने सोमवार को आरोपित पिता लाल मोहर सिंह व पुत्र रंग लाल सिंह को सश्रम उम्रकैद व 12-12 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई.
अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक ददन प्रसाद श्रीवास्तव ने बहस किया था. उन्होंने बताया कि 13 मई, 2018 चांदी थानान्तर्गत सलेमपुर गांव निवासी श्यामजी सिंह को उसके पिता लालमोहर सिंह व भाई रंगलाल सिंह ने संपत्ति बंटवारे को लेकर उसकी हत्या कर दी थी.
घटना की सूचना पर संदेश क्षेत्र के मृतक के साला ने आकर अपनी बहन से पूछा, तो उसने सारी बातें बतायीं. इसके बाद थाने में प्राथमिकी दर्ज की गयी. सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्वेता सिंह ने हत्या करने का दोषी पाते हुए आरोपित लालमोहर सिंह व रंगलाल सिंह को उक्त सजा सुनाई.
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