हत्या के मामले में सात वर्षों के सश्रम कारावास और अर्थदंड की हुई सजा
Updated at : 21 Nov 2019 6:45 AM (IST)
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आरा : हत्या के एक मामले में पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार शर्मा ने बुधवार को गैरइरादतन हत्या करने का दोषी पाते हुए आरोपित दिलीप यादव को सात वर्षों के सश्रम कारावास व कुल 37 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई. अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक नागेश्वर दुबे ने बहस […]
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आरा : हत्या के एक मामले में पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार शर्मा ने बुधवार को गैरइरादतन हत्या करने का दोषी पाते हुए आरोपित दिलीप यादव को सात वर्षों के सश्रम कारावास व कुल 37 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई. अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक नागेश्वर दुबे ने बहस किया था.
अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक सियाराम सिंह ने बताया कि 12 दिसंबर 2014 को जगदीशपुर थानान्तर्गत पठान टोली निवासी सैयद खान, साहिल अख्तर खान, महताब खान, मुन्ना खान व इस्लाम खान को फरसा, लाठी डंडा से मारकर जख्मी कर दिया गया था. इलाज के दौरान पटना एक अस्पताल में 19 दिसंबर 14 को सैयद खान की मौत हो गयी थी. घटना को लेकर थाने में नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. बता दें कि दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई थी.
दोनों पक्षों के तरफ से लोग जख्मी हुए थे. थाने में दोनों पक्षों की ओर से प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. इसके पूर्व उपरोक्त कांड में एडीजे षष्टम द्वारा चार आरोपितों की सजा हुई थी. अपर लोक अभियोजक ने बताया कि अभियोजन पक्ष की ओर से 12 गवाहों की गवाही कोर्ट में हुई थी. जबकि बचाव पक्ष की ओर से तीन गवाहों की गवाही हुई थी.
सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री शर्मा ने दोषी पाते हुए आरोपित दिलीप यादव को भादवि की धारा 304 ( ii ) के तहत सात वर्षों के सश्रम कैद व 25 हजार रुपये अर्थदंड, 307 के तहत सात वर्षों के सश्रम कैद व 10 हजार रुपये अर्थदंड तथा 148 के तहत एक वर्ष के कैद व दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई.
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