गैंग रेप के मामले में कोर्ट ने आरोपित को सुनायी उम्रकैद

Updated at : 19 Jun 2019 4:14 AM (IST)
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गैंग रेप के मामले में कोर्ट ने आरोपित को सुनायी उम्रकैद

आरा : 14 वर्षीया नाबालिग लड़की के साथ गैंग रेप करने व वीडियो बनाकर वायरल करने के एक मामले में प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह पास्को के विशेष न्यायाधीश आरके सिंह ने मंगलवार को आरोपित छोटे लाल यादव उर्फ राकेश कुमार को सश्रम उम्रकैद व एक लाख पच्चीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा […]

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आरा : 14 वर्षीया नाबालिग लड़की के साथ गैंग रेप करने व वीडियो बनाकर वायरल करने के एक मामले में प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह पास्को के विशेष न्यायाधीश आरके सिंह ने मंगलवार को आरोपित छोटे लाल यादव उर्फ राकेश कुमार को सश्रम उम्रकैद व एक लाख पच्चीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई. अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक सरोज कुमारी ने बहस किया था.

उन्होंने बताया कि 31 जनवरी 2018 को बड़हरा थानान्तर्गत निवासी 14 वर्षीया लड़की शौच के लिए बाहर गयी थी. इसी दौरान वहां पर मौजूद उसी गांव के छोटे लाल यादव समेत छह लड़के उसे मुंह बांधकर पास के ही सरसों के खेत में ले गये तथा उसके साथ बारी-बारी से गैंग रेप किया व उसका वीडियो बनाया. इसके बाद अभियुक्तों ने वीडियो वायरल किया.
घटना को लेकर पीड़िता ने थाने में नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी थी. पीड़िता का इलाज सदर अस्पताल में कराया गया था. विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि पुलिस ने अनुसंधान के बाद अभियुक्त छोटे लाल यादव समेत छह लड़कों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था. बाद में पांच लड़के नाबालिग होने से जुबेनाइल कोर्ट में भेज दिया गया था.
पास्को के विशेष कोर्ट में एक आरोपित छोटे लाल यादव का सेशन ट्रायल हुआ था. अभियोजन कि ओर से आठ गवाहों की गवाही कोर्ट में हुई थी.
कोर्ट ने दोषी पाते हुए छोटे लाल यादव उर्फ राकेश कुमार को पास्को के धारा चार के तहत सश्रम उम्रकैद व 25 हजार रुपये अर्थदंड, 376 डी के तहत सश्रम उम्रकैद व 50 हजार रुपये अर्थदंड तथा आइपी एक्ट की धारा 67 ए के तहत तीन वर्षों के सश्रम कैद व 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई. सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी.
छेड़खानी करनेवाले आरोपित को सश्रम कैद
आरा. नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी करने के एक मामले में प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरके सिंह ने शनिवार को पास्को के तहत छेड़खानी करने का दोषी पाते हुए आरोपित मुन्ना कुमार को तीन वर्षों के सश्रम कैद व दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई. अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक सरोज कुमारी ने बहस किया था.
उन्होंने बताया कि 26 जून 2018 को जगदीशपुर अनुमंडल निवासी पीड़िता के माता पिता दावा लेने बाजार गये थे. इसी दौरान उसका पड़ोसी घर में घुसकर 13 वर्षीया लड़की के साथ छेड़खानी करने लगा. लड़की के हल्ला करने पर आसपास के लोग जुट गये तथा मुन्ना कुमार को पकड़कर थाने पर ले गये थे. पीड़िता ने नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी थी. अभियोजन की ओर से पांच गवाहों की गवाही कोर्ट में हुई थी.
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