भोजपुर :नाबालिग से गैंगरेप के मामले में चार को उम्रकैद
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 04 Jun 2019 8:45 AM
आरा (भोजपुर) : दलित नाबालिग से गैंगरेप के मामले में प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरके सिंह ने सोमवार को चार आरोपितों को उम्रकैद की सजा सुनायी. विशेष लोक अभियोजक सत्येंद्र सिंह दारा ने बताया कि आठ मार्च, 2018 को दलित नाबालिग को चौरी थाने के छत्तरपुर गांव ले जाकर गैंगरेप किया गया था. […]
आरा (भोजपुर) : दलित नाबालिग से गैंगरेप के मामले में प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरके सिंह ने सोमवार को चार आरोपितों को उम्रकैद की सजा सुनायी. विशेष लोक अभियोजक सत्येंद्र सिंह दारा ने बताया कि आठ मार्च, 2018 को दलित नाबालिग को चौरी थाने के छत्तरपुर गांव ले जाकर गैंगरेप किया गया था. इसकी नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. पुलिस ने कोर्ट में रोहतास जिले के कछवा गांव के वीर बहादुर, पटना जिले के कनपा गांव के मंतोष सिंह उर्फ मंटू, चौरी थाने के छतरपुरा गांव के मंटा उर्फ अखिलेश व एकम रजवार के खिलाफ 30 अप्रैल, 2018 को आरोपपत्र दाखिल किया था.
कोर्ट ने चारों आरोपितों पर 24 मई, 2018 को आरोप गठित किया. 31 मई को सजा के बिंदु पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश आरके सिंह ने सजा पर फैसले की तिथि तीन जून तय की थी. इसमें वीर बहादुर, अखिलेश, मंतोष सिंह व एकम रजवार को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी है.
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