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आरोपित को दस वर्षों के सश्रम कारावास की सुनायी गयी सजा

Updated at : 29 May 2019 7:13 AM (IST)
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आरोपित को दस वर्षों के सश्रम कारावास की सुनायी गयी सजा

आरा : हत्या के एक मामले में तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्रिभुवन यादव ने मंगलवार को आरोपित अरुण कुमार सिंह को दस वर्षों के सश्रम कैद व अर्थदंड की सजा सुनायी. अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक प्रशांत रंजन व राम प्रसाद राम ने बहस किया था. अपर लोक अभियोजक ने […]

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आरा : हत्या के एक मामले में तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्रिभुवन यादव ने मंगलवार को आरोपित अरुण कुमार सिंह को दस वर्षों के सश्रम कैद व अर्थदंड की सजा सुनायी. अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक प्रशांत रंजन व राम प्रसाद राम ने बहस किया था.

अपर लोक अभियोजक ने बताया कि 10 मार्च 2019 की रात्रि में चरपोखरी थानान्तर्गत करनोल गांव निवासी धर्मेंद्र कुमार सिंह के घर में घुसकर उसके व उसके परिवार के लोगों को लाठी व लोहे के रॉड से मारकर जख्मी कर दिया गया था. घटना को लेकर उसी गांव के उक्त आरोपित समेत अन्य के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. पीएमसीएच में इलाज के दौरान धर्मेंद्र कुमार सिंह की 29 मई को मौत हो गयी थी.
घटना का कारण भूमि विवाद बताया गया था. अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट में 11 गवाहों की गवाही करायी गयी थी. जबकि बचाव पक्ष से दो गवाहों की गवाही हुई थी. सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्रिभुवन यादव ने गैर इरादतन हत्या व हत्या के प्रयास करने का दोषी पाते हुए आरोपित अरुण कुमार सिंह को दस वर्षों के सश्रम कैद व सात वर्ष के सश्रम कैद और साथही पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई.
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