जीएसटी की चोरी करनेवालों की खैर नहीं
Updated at : 15 Mar 2019 7:17 AM (IST)
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आरा : जिले के सभी कार्य विभागों में निबंधित संवेदक जो अब तक माल और सेवा कर अधिनियम 2017 के जीएसटी टैक्स के रूप में 12 प्रतिशत राशि भुगतान तथा विवरणी दाखिल नहीं किये हैं ऐसे निबंधित कार्य संवेदकों की अब खैर नहीं है. वाणिज्यकर विभाग ने ऐसे कार्य संवेदकों के खिलाफ कार्रवाई करने के […]
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आरा : जिले के सभी कार्य विभागों में निबंधित संवेदक जो अब तक माल और सेवा कर अधिनियम 2017 के जीएसटी टैक्स के रूप में 12 प्रतिशत राशि भुगतान तथा विवरणी दाखिल नहीं किये हैं ऐसे निबंधित कार्य संवेदकों की अब खैर नहीं है.
वाणिज्यकर विभाग ने ऐसे कार्य संवेदकों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कमर कस लिया है. इसके तहत वाणिज्यकर विभाग के उपायुक्त ने सभी कार्य विभागों से आंकड़ा प्राप्त कर जीएसटी के रूप में 12 प्रतिशत टैक्स वसूली को लेकर नोटिस भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी है.
वाणिज्यकर विभाग यदि संवेदक अद्यतन विवरणी (जीएसटी आर थ्री बी) दाखिल नहीं किये होंगे तो ऐसे संवेदक के बिल भुगतान पर रोक लगाकर टैक्स की बकाया राशि जुर्माना और ब्याज सहित वसूल की जायेगी. 13 मार्च को मुख्य सचिव दीपक कुमार द्वारा इस संबंध में जारी किये गये आदेश के बाद वाणिज्यकर विभाग और कार्रवाई तेज कर दी है.
मुख्य सचिव ने जारी अपने पत्र में कहा है कि विभाग द्वारा राजस्व संग्रह के समीक्षा के क्रम में पाया गया है कि बड़े पैमाने पर कार्य संवेदकों द्वारा कर भुगतान एवं विवरणी (जीएसटी थ्री बी) दाखिल नहीं किया जा रहा है.
जबकि जीएसटी के अंतर्गत निबंधित कार्य संवेदकों द्वारा विभिन्न विभागों में संविदा कार्य निष्पादित किया जा रहा है तथा विभाग से भुगतान भी प्राप्त किया जा रहा है, जो गैर कानूनी और नियम के विरुद्ध है.
मुख्य सचिव के पत्र के आलोक में वाणिज्यकर उपायुक्त सुधीर कुमार पूर्वे ने जल संसाधन विभाग, पथ निर्माण विभाग, नगर निगम, नगर निकायों, ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, योजना एवं विकास विभाग, जिला परिषद, भवन निर्माण विभाग, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल सहित सभी कार्य विभागों को पत्र जारी कर कार्य संवेदकों के बिल भुगतान 12 प्रतिशत टैक्स कटौती करने को कहा है. साथ ही अब तक टैक्स चोरी करनेवाले कार्य संवेदकों पर नकेल कसने को लेकर सूचना उपलब्ध कराने को भी कहा गया है.
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