आरा : चुनाव प्रक्रिया के दौरान जिले में अशांति और गलत तरीके से प्रभावित करनेवाली सभी गतिविधियों पर पैनी नजर रखने का जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिया.
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स्टैटिक मजिस्ट्रेट व सर्विलांस टीम को दिया गया प्रशिक्षण
आरा : चुनाव प्रक्रिया के दौरान जिले में अशांति और गलत तरीके से प्रभावित करनेवाली सभी गतिविधियों पर पैनी नजर रखने का जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिया. इसके लिए नागरी प्रचारिणी सभागार में जिलाधिकारी संजीव कुमार की अध्यक्षता में स्टैटिक मजिस्ट्रेट एवं स्टैटिक सर्विलांस टीम का प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हुआ. कार्यशाला को संबोधित करते […]
इसके लिए नागरी प्रचारिणी सभागार में जिलाधिकारी संजीव कुमार की अध्यक्षता में स्टैटिक मजिस्ट्रेट एवं स्टैटिक सर्विलांस टीम का प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हुआ.
कार्यशाला को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि लोकसभा चुनाव हर हाल में स्वतंत्र ,निष्पक्ष ,पारदर्शी एवं भयरहित वातावरण में संपन्न होंगे. इस कारण सभी स्टैटिक मजिस्ट्रेट एवं स्टैटिक सर्विलांस टीम अपने-अपने क्षेत्र में निर्धारित कार्य एवं दायित्व का पूरी जवाबदेही से पूरा करे.
मतदान केंद्रवार आपराधिक पृष्ठभूमिवाले लोगों की सूची तैयार करने का निर्देश : डीएम ने कहा कि जाति, धर्म, संप्रदाय से ऊपर उठकर राष्ट्रहित में स्वस्थ, सुंदर, समृद्ध एवं खुशहाल भारत के नव निर्माण के लिए कार्य करें. लोकसभा चुनाव की घोषणा के उपरांत जिले में आदर्श आचार संहिता लागू है.
सभी अधिकारी एक सफल मजिस्ट्रेट की भूमिका में अपने निर्धारित दायित्वों का निष्पादन करेंगे. कार्यशाला में अधिकारियों को उनके कार्य एवं दायित्व तथा सी विजील एप के महत्व एवं उपयोगिता के बारे में जानकारी दी गयी.
उन्हें क्रिटिकल एवं भेद्य मतदान केंद्रों तथा टोलों को चिह्नित करने, शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी एवं गैर अनुज्ञप्तिधारी के द्वारा क्षेत्र में हथियार लेकर चलने एवं आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्तियों की सूची मतदान केंद्र वार तैयार करने को कहा गया, ताकि 107 की निरोधात्मक एवं अन्य अपेक्षित कार्रवाई की जा सके.
ओवरलोडिंग व हेलमेट की जांच कर जुर्माना लगाएं अधिकारी : डीएम ने कहा कि मोटर वाहन अधिनियम की सुसंगत धाराओं का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए सड़क पर वाहन चेकिंग अभियान चलाकर ओवरलोडिंग, हेलमेट की जांच एवं जुर्माना करने तथा इस आशय का प्रतिवेदन स्टैटिक सर्विलांस टीम अपने स्तर से सभी एआरओ, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी थाना एवं जिला परिवहन पदाधिकारी को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया.
नाका पर जांच कर शराब की आपूर्ति करनेवालों पर कार्रवाई का निर्देश : श्री कुमार ने वाहन के माध्यम से शराब की सप्लाई करनेवालों की जांच एवं कार्रवाई करने का निर्देश दिया. उन्होंने स्टैटिक सर्विलांस टीम को नाका पर सुदृढ़ता से कार्य करने का निर्देश दिया.
वहीं उन्होंने कहा कि दस लाख से अधिक राशि पाये जाने पर इनकम टैक्स विभाग से जांच करायी जायेगी. सभी सेक्टर मजिस्ट्रेटों को इवीएम वीवीपैट का फिर से प्रशिक्षण देने का निर्देश प्रशिक्षण कोषांग के प्रभारी पदाधिकारी को दिया.
पोस्टर व बैनर पाये जाने पर की जायेगी प्राथमिकी : जिलाधिकारी ने कहा कि आदर्श आचार संहिता के लागू होते ही राजनीतिक दल का पोस्टर, बैनर व पंपलेट आदि प्रचार सामग्री नहीं रहना है. इस तरह का कोई भी पोस्टर बैनर पाये जाने पर अधिकारियों के द्वारा प्राथमिकी दर्ज की जायेगी.
उन्होंने कहा कि संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत किसी भी सरकारी एवं गैर सरकारी भवन, चहारदीवारी, विद्युत पोल आदि पर किसी प्रकार के राजनीतिक प्रकृति के प्रचार सामग्री रहने पर कार्रवाई की जायेगी.
उप विकास आयुक्त शशांक शुभंकर ने कार्यक्रम का संचालन किया व उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मियों को निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देश से अवगत कराया. प्रशिक्षण कार्यक्रम में नगर आयुक्त धीरेंद्र पासवान, श्रम अधीक्षक राकेश रंजन, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी प्रमोद कुमार, जिला नियोजन पदाधिकारी अजय कुमार जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी सुनील कुमार सहित सभी प्रतिनियुक्त स्टैटिक मजिस्ट्रेट एवं स्टैटिक सर्विलांस टीम उपस्थित थे.
बैनर-पोस्टर हटाने में जुटा पुलिस प्रशासन
उदवंतनगर. आदर्श चुनाव आचार संहिता का अनुपालन करवाने में प्रशासन जुट चुका है. इसके तहत पिछले दो दिनों से अंचलाधिकारी डॉ पूनम सिन्हा को सड़कों पर चक्कर काटते देखा जा सकता है.
सरकारी भवन, बिजली के पोल पर टंगे प्रचार-प्रसार के संसाधनों को हटाया जा रहा है. वहीं दिवालों पर लिखे राजनीतिक दलों के स्लोगनों एवं वाल राइटिंग को भी मिटाया जा रहा है.
जनप्रतिनिधियों से अपने वाहन पर लगाये गये पदनाम प्लेट, हुटर व अतिरिक्त लाइट आदि हटाने को कहा गया है. अंचलाधिकारी ने आदेश दिया कि सरकारी भवन, बिजली के खंभों आदि पर लिखे गये नारे, बैनर-पोस्टर आदि तुरंत हटाया जाये अन्यथा दोषी लोगों पर सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी जायेगी.
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