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चुनाव को लेकर जिले में धारा 144 लागू
आरा : लोकसभा चुनाव को लेकर जिला दंडाधिकारी संजीव कुमार द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू की गयी है. निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन की घोषणा के साथ ही 10 मार्च से आदर्श आचार संहिता प्रभावी है. जनसभा व जुलूस में शस्त्र प्रदर्शन की है संभावना : राजनीतिक दलों तथा […]
आरा : लोकसभा चुनाव को लेकर जिला दंडाधिकारी संजीव कुमार द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू की गयी है. निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन की घोषणा के साथ ही 10 मार्च से आदर्श आचार संहिता प्रभावी है.
जनसभा व जुलूस में शस्त्र प्रदर्शन की है संभावना : राजनीतिक दलों तथा प्रत्याशियों द्वारा चुनाव प्रचार के लिए जनसभा एवं जुलूस का आयोजन किया जायेगा. जनसभा एवं जुलूस में राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता एवं प्रतिस्पर्धा के कारण शस्त्र एवं शक्ति प्रदर्शन कर मतदाताओं को प्रभावित करने एवं आतंकित किये जाने तथा विधि व्यवस्था भंग होने की प्रबल संभावना जतायी जा रही है.
इसके अतिरिक्त मतदाताओं को डराने, धमकाने, जातीय, सांप्रदायिक तथा धार्मिक विद्वेष की भावना फैलाने के लिए अवांछित एवं असामाजिक तत्वों के सक्रिय होने के कारण विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है. इस कारण लोक शांति भंग हो सकती है.
60 दिनों तक लागू रहेगी निषेधाज्ञा : जिला दंडाधिकारी ने चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक व अधिकतम 60 दिनों तक जो भी पहले हो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला के अंतर्गत निम्न आदेश जारी किया गया है.
जुलूस व धरना के लिए लेनी होगी अनुमति : किसी भी व्यक्ति राजनीतिक दल संगठनों के द्वारा राजनीतिक प्रयोजन से संबंधित किसी भी प्रकार की सभा जुलूस, धरना या प्रदर्शन तथा ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग बिना सक्षम पदाधिकारी की पूर्वा अनुमति के आयोजित नहीं किया जायेगा.
रात 10 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग पर रहेगी रोक : ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग रात्रि 10 बजे से प्रातः छह बजे तक वर्जित रहेगा. किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध आपत्तिजनक परचा आलेख फोटो आदि का प्रकाशन नहीं करेंगे, जिससे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हो.
चुनाव प्रचार के लिए धार्मिक स्थल के प्रयोग पर रोक
कोई भी व्यक्ति राजनीतिक दल अथवा संगठन किसी धार्मिक स्थल का प्रयोग राजनीतिक प्रचार आदि के लिए नहीं करेंगे. सांप्रदायिक भावना को भड़काने का कार्य नहीं करेंगे.
कोई भी व्यक्ति राजनीतिक दल व संगठन मतदाताओं को डराने-धमकाने एवं किसी भी प्रलोभन में लाने का कार्य नहीं करेंगे. प्रदूषण फैलानेवाले प्रचार सामग्रियों का इस्तेमाल राजनीतिक प्रचार-प्रसार के लिए नहीं किया जायेगा.
किसी तरह के हथियार के सार्वजनिक प्रदर्शन पर रोक
कोई भी व्यक्ति आग्नेयास्त्र, तीर, धनुष, लाठी, भाला, गड़ासा एवं मानव शरीर के लिए घातक कोई भी हथियार का प्रदर्शन सार्वजनिक रूप से नहीं करेंगे. किसी भी राजनीतिक दल अथवा व्यक्ति अथवा संगठन के द्वारा निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता के संदर्भ में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश के विपरीत कोई कार्य नहीं किया जायेगा.
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