आरा : जिले के नवादा थाना क्षेत्र की अनाइठ महादलित बस्ती में सात दिसंबर, 2012 को जहरीली शराब पीने से 21 लोगों की हुई मौत के मामले में 15 आरोपियों को कोर्ट ने आज सजा सुनाई है. इस मामले में कोर्ट ने सजा सुनाते हुए 15 में 14 आरोपियों को आजीवन और 1 को दो वर्ष कारावास की सजा सुनाई गयी है. इसके साथ ही सभी पर 25 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया गया है. गौरतलब हो कि 7 दिसंबर, 2012 को भोजपुर में जहरीली शराब पीने के कारण महादलित समुदाय के 21 से अधिक लोगों की मौत हो गयी थी. इस संबंध में प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ आरसी द्विवेदी द्वारा मंगलवार को 15 आरोपितों को दोषी करार दिया था.
#Bihar: Arrah Civil Court awards life imprisonment to 14 accused and 2 years imprisonment to one accused in the case in which 21 people died after consuming spurious liquor in 2012
— ANI (@ANI) July 28, 2018
ये सभी दोषी करार दिये गये थे
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ द्विवेदी ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपित राकेश चौधरी, अशोक राय, मंटू सिंह, उपेंद्र कुमार, मनोज यादव, सरोज प्रसाद, मनोज सूड़ी, मोहन साह, पप्पू चौधरी, सनोज यादव, संजय प्रताप सिंह, संजय बहादुर, उपेंद्र कुमार व राकेश सिंह को भादवि की धारा 272,273,304, 328/34 व 47( ए) उत्पाद अधिनियम और 3(2) 5 एससी/एसटी एक्ट और भास्कर सिन्हा को 47 (ए) उत्पाद अधिनियम के तहत दोषी करार दिया था.
इन्होंने गंवायी थी जान
जहरीली शराब पीने से कुंती देवी, हरेंद्र मुसहर, धनजी साह, चांददेव मुसहर, जितेंद्र राम, अंझारी देवी, ललिता देवी, जितेंद्र राम (प्रथम), शिव कुमारी देवी, संजय कुमार, ब्रजराज सिंह, महेंद्र चौधरी, सुरेश पासवान, मो वसीर अहमद, राजेश्वर यादव, लाला पासवान, रमेश राम रजक, लालती देवी, दिलीप चौधरी, रवि राम व एक अज्ञात की मौत हुई थी. वहीं, शराब पीने से रंजन राम, राजू यादव, दशरथ पासवान, मनजीत पासवान, इंद्रदेव मुसहर, ज्ञान सागर, कृष्णा किशोरी, जलेखर मुखिया, घोघा पासवान, गुरु चौधरी, हरे राम सिंह, मुन्ना चौधरी, गुलाब चंद्र साह और एक अज्ञात व्यक्ति अपंग हो गये थे.