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हत्या मामले में तीन आरोपितों को आजीवन कारावास

1 नवंबर, 2014 को बिहिया थाना अंतर्गत कल्याणपुर गांव में हुई थी वारदात आरा : हत्या के एक मामले में कोर्ट ने तीन आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा मुकर्रर की है. बिहिया थाना क्षेत्र के कल्याणपुर गांव से मामला जुड़ा हुआ है. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्रिभुवन यादव ने गुरुवार को तीन आरोपितों […]

1 नवंबर, 2014 को बिहिया थाना अंतर्गत कल्याणपुर गांव में हुई थी वारदात

आरा : हत्या के एक मामले में कोर्ट ने तीन आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा मुकर्रर की है. बिहिया थाना क्षेत्र के कल्याणपुर गांव से मामला जुड़ा हुआ है. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्रिभुवन यादव ने गुरुवार को तीन आरोपितों को सश्रम आजीवन कारावास व अर्थ दंड की सजा सुनायी. अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक प्रशांत रंजन ने बहस की थी. उन्होंने बताया कि 1 नवंबर, 2014 को बिहिया थाना अंतर्गत कल्याणपुर गांव के रामजी प्रसाद ने गाड़ी के ड्राइवर पिंटू के साथ की गयी मारपीट के संबंध में को रात्रि 7.30 बजे लल्लू यादव के घर पूछने गये थे.
इसी दौरान वहां पर आपसी विवाद बढ़ गया और नामजद लोगों ने गोली मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया. घटना को लेकर उसी गांव के लल्लू यादव, सुमेश्वर यादव व इनके रिश्तेदार धमार गांव निवासी सत्यनारायण यादव समेत अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. अभियोजन की ओर से 10 गवाहों की गवाही कोर्ट में हुई थी. सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद षष्टम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री यादव ने भादवि की धारा 302 के तहत दोषी पाते हुए आरोपित लल्लू यादव, सुमेश्वर यादव व सत्यनारायण यादव को उम्रकैद की सजा सुनायी. साथ ही लल्लू यादव पर चार हजार रुपये और सुमेश्वर यादव व सत्यनारायण यादव पर दो-दो हजार रुपये अर्थ दंड लगाया गया है.

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