घटना 10 फरवरी, 2015 की, 35 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया
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दुष्कर्मी को 10 वर्षों की सश्रम कैद की सजा
घटना 10 फरवरी, 2015 की, 35 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया 13 वर्षीया किशोरी के साथ आरोपित ने किया था दुष्कर्म आरा : किशोरी से दुष्कर्म के मामले में आरोपित को 10 वर्ष सश्रम कैद की सजा सुनायी गयी है. साथ ही अर्थदंड भी लगाया गया है. घटना 10 फरवरी, 2015 की है. 13 वर्षीया […]
13 वर्षीया किशोरी के साथ आरोपित ने किया था दुष्कर्म
आरा : किशोरी से दुष्कर्म के मामले में आरोपित को 10 वर्ष सश्रम कैद की सजा सुनायी गयी है. साथ ही अर्थदंड भी लगाया गया है. घटना 10 फरवरी, 2015 की है. 13 वर्षीया किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में विशेष न्यायाधीश सह प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश योगेश नारायण सिंह ने बुधवार को आरोपित गुली साह को 10 वर्षों के सश्रम कैद व 35 हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई. अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक सरोज कुमारी ने बहस की थी.
उन्होंने बताया कि पीरो क्षेत्र के 13 वर्षीया पीड़िता लड़की अपनी सहेली के साथ गांव में बरात देखने गयी थी. रात्रि में घर जाने के दौरान नाली में उसका चप्पल गिर गया. उसकी सहेली घर चली गयी, जबकि वह लड़की चापाकल पर चप्पल धो रही थी. उसके गांव के उक्त आरोपित ने उसका मुंह- हाथ बांधकर उसके साथ दुष्कर्म किया. घटना को लेकर थाने में नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. सुनवाई के बाद पास्को के विशेष न्यायाधीश श्री सिंह ने दोषी पाते हुए आरोपित गुली साह को पास्को की धारा 4 के तहत 10 वर्षों के सश्रम कैद व 10 हजार रुपया अर्थदंड तथा 376 के तहत 10 वर्षों के सश्रम कैद व 25 हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनायी.
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