टीएमबीयू में नवनियुक्त शिक्षकों के लिए खुशखबरी है. प्रोबेशन पीरियड में भी शिक्षक शोध निदेशक बनकर शोध कार्य करा सकते हैं. प्रभारी कुलपति के आदेश पर रजिस्ट्रार ने रविवार को अधिसूचना जारी की है. साथ ही सभी पीजी विभागों व कॉलेजों को पत्र भेजा गया है.
जारी अधिसूचना में कहा गया कि यूजीसी रेगुलेशन 2016 के रेगुलेशन के तहत शोध निदेशक की अर्हता रखते हो. साथ ही शोध निदेशक को शपत्र पत्र भी देने होंगे कि जबतक शोधार्थी का शोध कार्य पूरा नहीं हो जाता है, तबतक उनके द्वारा दूसरे विवि के लिए स्थानांतरण संबंधी किसी प्रकार का आवेदन नहीं देना होगा. पत्र में कहा गया कि जारी निर्देशों का अक्षरश अनुपालन सुनिश्चित किया जाये. दरअसल, विवि में शोध निदेशक की कमी रही है. क्योंकि पूर्व से कई शिक्षकों का मानक के अनुसार शोध कराने के लिए सीट नहीं है. ऐसे में पैट परीक्षा पास करने के बाद रिसर्च वर्क पूरा करने के बाद शोधार्थी को शोध निदेशक नहीं मिल पाते थे. इसके लिए शोधार्थियों को लंबा इंतजार करना पड़ा था. उधर, रजिस्ट्रार प्रो रामाशीष पूर्वे ने कहा कि प्रोबेशन पीरियड के शिक्षकों के लिए सशर्त शोध निदेशक बन सकते हैं. अगर यूजीसी रेगुलेशन 2016 का मानक को पूरा नहीं करते है. उन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा. सारे शर्त का पालन करना अनिवार्य है.
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