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Bhagalpur news हत्या मामले में दो को आजीवन कारावास, सात को 10 वर्ष की सजा

Updated at : 18 Dec 2025 1:01 AM (IST)
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Bhagalpur news हत्या मामले में दो को आजीवन कारावास, सात को 10 वर्ष की सजा

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय नीतू कुमारी ने हत्या करने के दो आरोपितों को आजीवन कारावास तथा सात आरोपितों को 10 वर्ष की सजा सुनायी.

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जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय नीतू कुमारी ने हत्या करने के दो आरोपितों को आजीवन कारावास तथा सात आरोपितों को 10 वर्ष की सजा सुनायी. अपर लोक अभियोजक देवेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि झंडापुर के रविस कुमार को गोली मार कर हत्या कर देने के आरोप में झंडापुर थाना नवटोलिया के जजला यादव उर्फ जयजय यादव, नयाटोला भवनपुरा के विशाल यादव को भादवी 302 धारा के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनायी. 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया. जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. सात आरोपितों को भादवि की धारा 120 बी के तहत 10 वर्ष की सजा, 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. 27 आर्म्स एक्ट के तहत सात वर्ष की सजा व 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया. सभी सजाए साथ-साथ चलेंगी. भवनपुरा के गयानंद यादव, मौसम यादव, नदी थाना के सिंहकुंड के संतोष पासवान, खरीक थाना तुलसीपुर के बदरा यादव, नयाटोला भवनपुर के पप्पु यादव, नदी थाना कहारपुर के प्रभाष यादव, खरीक थाना दादपुर के पंकज यादव के हत्या में शामिल रहने के आरोपित को भादवि की धारा 302 में 10 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा व 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया. जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. भादवि की धारा 120 बी के तहत 10 वर्ष की कारावास 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. सभी सजा साथ-साथ चलेंगी. पांच अप्रैल वर्ष 2022 को नदी थाना के टेकना दियारा में झंडापुर के रविस कुमार के भाई झंडापुर के अमिष कुंवर के बयान पर नदी थाना में हत्या की प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. भाई ने बताया कि पांच अप्रैल को मेरा भाई रविश कुंवर सुमन यादव के साथ टेकना दियारा जा रहा था. महंथ जी के मकई के खेत के पास पहुंचे ही थे कि मकई खेत से सभी आरोपित बाहर आ गये. बाइक को पकड़ गिरा दिया, जिससे हम लोग डर कर भागने लगे. इस दौरान मेरे भाई को सभी आरोपितों ने खदेड़ कर पकड़ लिया. जजला यादव ने मेरे भाई की कनपट्टी व पेट में गोली मार दी, जिससे मेरे भाई की मौत हो गयी. सुनवाई जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में हुई. गवाह व साक्ष्य के आधार पर नौ आरोपितों के विरुद्ध दोष सिद्ध किया गया. सुनवाई में अपर लोक अभियोजक ने बहस में हिस्सा लिया. अभियोजन पक्ष की ओर से सात लोगों की गवाही हुई. रविश कुमार की हत्या का कारण टेकना दियारा के किसानों को दहशत में डाल कर फसल लूट पाट था.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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