समीक्षा भवन में मंगलवार को बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रतिनियुक्त सभी एइओ, एकाउंटिंग टीम, एफएसटी, एसएसटी, वीएसटी, वीवीटी के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया. विधानसभा चुनाव में अभ्यथियों के निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा 40 लाख है. निर्वाचन की घोषणा के बाद राजनीतिक दलों द्वारा किये जानेवाले सभी कार्यक्रमों व अन्य बड़े खर्चों की वीडियो निगरानी दल वीडियोग्राफी करायेगा. वीडियो निगरानी टीम (वीएसटी) भाषण व अन्य घटनाओं को भी रिकाॅर्ड करेंगे, जिससे पता लगाया जा सके कि कहीं आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन तो नहीं हुआ है. आदर्श आचार-संहिता के उल्लंघन और भ्रष्ट आचरण की शिकायतों पर उड़नदस्ता दल कार्रवाई करेगा. मतदाताओं को डराने, धमकाने, असामाजिक तत्वों, मदिरा, हथियार के प्रयोग, निर्वाचकों को रिश्वत देने, भारी मात्रा में नकदी को लाने-ले जाने आदि की सभी शिकायतों पर कार्रवाई होगी. एफआइआर की प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी, सामान्य प्रेक्षक, व्यय प्रेक्षक और पुलिस प्रेक्षक को भेजी जायेगी. स्थैतिक निगरानी दल (एसएसटी) द्वारा संवेदनशील स्थलों पर चेक पोस्ट स्थापित की जायेगी. जांच कार्यपालक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में की जायेगी. उसकी वीडियोग्राफी की जायेगी. जनता का कोई भी सदस्य 300 रुपये जमा करके वीडियो या सीसीटीवी रिकार्ड की प्रति हासिल कर सकता है. जांच के दौरान यदि अभ्यर्थी, उसके एजेंट या पार्टी कार्यकर्ता को ले जानेवाले किसी वाहन में 50,000 से अधिक की नकदी पायी जाती है, तो जब्त होगी. वाहन में पोस्टर या निर्वाचन सामग्री या कोई ड्रग्स, शराब, हथियार या 10,000 के मूल्य से अधिक की ऐसी उपहार वस्तुएं ले जायी जा रही है, जिनका इस्तेमाल निर्वाचकों को प्रलोभन दिये जाने के लिए किये जाने की संभावना हो, तो वे जब्त किये जायेंगे. महिला के पर्स की तब तक जांच नहीं की जायेगी, जब तक कि वहां पर कोई महिला अधिकारी न हो.
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