भागलपुर जिले में सरकारी स्तर पर धान की खरीद 15 नवंबर से शुरू हो जायेगी. 28 फरवरी तक खरीदारी चलेगी. सरकार ने साधारण धान 2,369 रुपये और ग्रेड ए धान 2,389 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित की है. अधिक से अधिक किसानों से उनके उत्पादित धान की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करने का निर्णय लिया गया है. पंचायत स्तर पर पैक्स और प्रखंड स्तर पर व्यापार मंडल द्वारा धान खरीद की जायेगी. पूर्व वर्ष की भांति इस वर्ष भी धान खरीद के अभियान को निर्वाचन कार्य की तरह प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है. निबंधित किसानों से ही होगी खरीद बिहार राज्य खाद्य व असैनिक आपूर्ति निगम विकेंद्रीकृत अधिप्राप्ति योजना अंतर्गत नोडल एजेंसी होगी. पैक्स व व्यापार मंडल द्वारा उन्हीं निबंधित किसानों से धान क्रय किया जायेगा, जो कृषि विभाग के पोर्टल www.dbtagriculture.bihar.gov.in पर निबंधित हो और उनके द्वारा भूमि संबंधी विवरण अपलोड किया गया हो. धान खरीद कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं –इच्छुक किसानों द्वारा कृषि विभाग के पोर्टल पर निबंधित व भूमि से संबंधित सूचनाओं को अंकित किये जाने के बाद उन किसानों से धान का क्रय पंचायत स्तर पर पैक्स व प्रखंड स्तर पर व्यापार मंडल द्वारा बायोमेट्रिक सत्यापन के माध्यम से किया जा सकेगा. –रैयती किसानों के लिए निबंधित रैयती किसानों से निबंधन संख्या के आधार पर भूमि से संबंधित व अन्य सभी जरूरी सूचनाओं को अंकित किये जाने के बाद प्रति रैयती किसान अधिकतम 250 क्विंटल धान की खरीद करायी जायेगी. –गैर-रैयती किसानों के लिए गैर-रैयती किसान द्वारा कृषि विभाग के पोर्टल पर पंजीयन के बाद उक्त पंजीयन संख्या के आधार पर कृषि विभाग के पोर्टल पर खेती किये जानेवाले भूमि से संबंधित सूचनाओं को अंकित किया जायेगा. फिर सिस्टम जनरेटेड स्वघोषणा-पत्र पर किसान सलाहकार या कृषि समन्वयक और वार्ड सदस्य या उसके अनुपलब्ध रहने की स्थिति में उस क्षेत्र के मुखिया या उस क्षेत्र के पंचायत समिति के सदस्य या उस क्षेत्र के जिला परिषद के सदस्य से संयुक्त प्रतिहस्ताक्षरित कराकर अधिकतम प्रति गैर रैयती किसान 100 क्विंटल धान की खरीद करायी जायेगी. –शुरू में ज्यादा से ज्यादा किसानों को खरीद का लाभ पहुंचाने व चालू मौसम में कृषि कार्य में उन्हें आर्थिक सहयोग प्राप्त हो, इसको ध्यान में रखा जायेगा. –धान खरीद में पारदर्शिता के लिए सहकारिता विभाग द्वारा मोबाइल एप का निर्माण किया गया है. पैक्स या व्यापार मंडल अध्यक्ष द्वारा इस एप के माध्यम से निबंधित व भूमि संबंधी सूचनाओं को अंकित करने वाले किसानों की प्रदर्शित सूची के आधार पर निबंधित किसानों से धान खरीद की जायेगी. –राज्य में गठित सभी अंकेक्षित व चयनित पैक्स/व्यापार मंडल जिनका नाम काली सूची में दर्ज नहीं हो, उन्हें क्रय केंद्र के लिए क्रियाशील बनाया जायेगा. किसानों को खरीद के 48 घंटों के अंदर भुगतान की व्यवस्था नामित खातों में की जायेगी. किसी भी परिस्थिति में किसानों से क्रय किये गये धान का बकाया नहीं रखा जायेगा और न ही किसी अन्य खाते में या नकद भुगतान किया जायेगा.
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