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bhagalpur news. 11 नवंबर को गैरसरकारी संस्थानों में भी रहेगा सवैतनिक अवकाश

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार सभी श्रमिकों, कामगारों को लोकतंत्र में सहभागिता के लिए मतदान करने के लिए मतदान की तिथि को सवैतनिक अवकाश प्राप्त करने का अधिकार है.

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर 11 नवंबर को मतदान की तिथि निर्धारित है. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार सभी श्रमिकों, कामगारों को लोकतंत्र में सहभागिता के लिए मतदान करने के लिए मतदान की तिथि को सवैतनिक अवकाश प्राप्त करने का अधिकार है. सरकारी संस्थानों के साथ-साथ गैर सरकारी प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मियों को भी इसका लाभ मिलेगा. इस संबंध में उप श्रमायुक्त, भागलपुर की अध्यक्षता में सोमवार को श्रमिक संगठन के प्रतिनिधियों व प्रतिष्ठान के नियोजकों के साथ एक बैठक की गयी. बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव के लिए श्रमिकों व पदाधिकारियों को मतदान की सुविधा देने के लिए निर्धारित मतदान तिथि को सवैतनिक अवकाश देने का निर्देश दिया गया. बैठक में श्रम अधीक्षक (बोर्ड-सह-योजना), श्रम अधीक्षक (अधि), सीआईटीयू के प्रतिनिधि मनोहर मंडल, एआइसीसीटीयू के प्रतिनिधि मुकेश मुक्त, भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार लाल, एसइडब्ल्यूए की मौसम देवी व नियोजकों के प्रतिनिधि उपस्थित थे.

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