जगदीशपुर थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव में 17 फरवरी 2022 को दो भाइयों के बीच दीवार देने को लेकर विवाद में चाचा ने अपनी भतीजी काेमल कुमारी की गोली मारकर कर हत्या कर दी. उक्त मामले में एडीजे-13 शशिकांत ओझा की अदालत में चल रही सुनवाई के दौरान बुधवार को कांड के मुख्य आरोपित सोनू यादव को चार अप्रैल को दोषी करार दिया गया था. कांड में सरकार की ओर से बहस में हिस्सा ले रहे अपर लोक अभियोजक पवन कुमार ठाकुर ने बताया कि मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सोमवार को दोषी पाये गये आरोपित साेनू यादव को हत्या की धारा में आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है. जुर्माना की राशि जमा नहीं कराने पर एक साल अतिरिक्त कारावास की सजा. इसके अलावा आर्म्स एक्ट के मामले में तीन वर्ष कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा. जुर्माना की राशि जमा नहीं कराने पर कारावास की अवधि तीन माह बढ़ाने का आदेश दिया है. दोनों ही सजा साथ चलाये जाने की भी बात कही गयी.
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Bhagalpur News : दीवार देने को लेकर विवाद में कर दी थी भतीजी की हत्या, कोर्ट ने चाचा को दी उम्रकैद की सजा
जगदीशपुर थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव में 17 फरवरी 2022 को दो भाइयों के बीच दीवार देने को लेकर विवाद में चाचा ने अपनी भतीजी काेमल कुमारी की गोली मारकर कर हत्या कर दी.
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Prabhat Khabar News Desk
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