जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा जारी पत्र के माध्यम से विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के सेवा संबंधी विवरण, नियुक्ति सत्यापन व अन्य अभिलेखों की जांच के लिए आदेश जारी किया गया है. जानकारी के अनुसार संबंधित विद्यालयों को शिक्षकों की अद्यतन सूची, सेवा से जुड़ी जानकारी सहित आवश्यक दस्तावेज निर्धारित प्रपत्र के अनुसार उपलब्ध कराने को कहा गया है. जारी आदेश में स्पष्ट किया गया कि शिक्षकों के नाम, पद, नियुक्ति वर्ष, शैक्षणिक योग्यता, प्रशिक्षण संबंधी विवरण सहित कई बिंदुओं का अद्यतन सत्यापन अनिवार्य है. इसके लिए विद्यालयवार सूची भी जारी की गयी है, जिसमें शिक्षकों की पूरी जानकारी दर्ज है. निर्देशों के मुताबिक सभी प्रधानाध्यापकों को तय तिथि के भीतर रिपोर्ट जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में जमा करनी होगी. रिपोर्ट में त्रुटि या देरी पाए जाने पर संबंधित विद्यालय प्रशासन पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गयी है. आदेश में यह भी उल्लेख है कि सत्यापन कार्य को पूरी पारदर्शिता और गंभीरता से लेना है, ताकि आगामी शैक्षणिक सत्र में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी न हो. इसके लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी ने सभी शिक्षकों और विद्यालयों से सहयोग की अपील की है.
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