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पॉम ऑयल-डालडा मिलाकर बना रहा था मिलवटी घी, 18.26 लाख रुपये का सामान जब्त, एक व्यक्ति गिरफ्तार

Updated at : 05 Mar 2026 10:08 AM (IST)
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Telangana Adulterated Ghee Unit Busted

तेलंगाना में मिलावटी घी बनाने वाली कंपनी का भंडाफोड़. फोटो- एक्स.

Telangana Adulterated Ghee Unit Busted:

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Telangana Adulterated Ghee Unit Busted: तेलंगाना कमिश्नर टास्क फोर्स की गोलकोंडा टीम और मसाबटैंक पुलिस ने हैदराबाद में मिलावटी डेयरी उत्पाद बनाने वाली एक इकाई का भंडाफोड़ किया है. गुरुवार को अधिकारियों ने बताया कि इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जो पाम ऑयल, वनस्पति और अन्य घटिया पदार्थ मिलाकर अवैध रूप से घी बना रहा था. पुलिस ने मौके से करीब 18.26 लाख रुपये के सामान जब्त किए हैं. 

अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (एडीसीपी) आंधे श्रीनिवास राव की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, हैदराबाद सिटी कमिश्नर की टास्क फोर्स ने बंजारा हिल्स के रोड नंबर 12 स्थित भोलानगर में ‘प्राइड डेयरी’ नामक डेयरी यूनिट पर छापा मारा. गिरफ्तार आरोपी की पहचान 26 वर्षीय मोहम्मद जुनैद हुसैन के रूप में हुई है, जो हैदराबाद के भोलानगर का रहने वाला और पेशे से व्यवसायी है.

छापेमारी के दौरान पुलिस ने बड़ी मात्रा में मिलावटी डेयरी उत्पाद और निर्माण उपकरण बरामद किए. इनमें 460 किलोग्राम मिलावटी घी, 70 किलोग्राम मिलावटी मिक्स घी, 2,090 किलोग्राम मिलावटी गाय की क्रीम और 1,170 किलोग्राम मिलावटी भैंस की क्रीम शामिल है. मिलावट के लिए आरोपी रुचि गोल्ड वनस्पति (डालडा) के 28 टिन, इस्तेमाल किए गए तेल के पैकेट और कई खाली टिन का उपयोग कर रहा था.

पुलिस ने मौके से आवश्यक मशीनरी भी जब्त की, जिनमें दो बॉयलर, एक पुशिंग मशीन, एक पैकिंग मशीन और दो वजन मापने वाली मशीनें (छोटी और बड़ी) शामिल हैं. इसके अलावा चार गैस सिलेंडर, अलग-अलग आकार के 70 बर्तन (कुछ में घी भरा हुआ), 25 खाली ड्रम और पैकिंग कवर भी बरामद किए गए. जब्त किए गए सामान की कुल कीमत 18,26,679 रुपये बताई गई है.

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लाइसेंस होने के बावजूद मिलावटी घी बेच रहा था

पुलिस के मुताबिक आरोपी अपनी ‘प्राइड डेयरी’ में गाय और भैंस की क्रीम के साथ पाम ऑयल, वनस्पति और अन्य घटिया पदार्थ मिलाकर अवैध रूप से मिलावटी घी तैयार कर रहा था. उसके पास लाइसेंस होने के बावजूद वह इन मिलावटी उत्पादों को असली और शुद्ध घी बताकर आम लोगों, होटलों और कार्यक्रम आयोजकों को बेच रहा था, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य को गंभीर खतरा पैदा हो सकता था.

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कौन-कौन सी धाराएं लगाई गईं?

इस मामले में आरोपी के खिलाफ मसाबटैंक पुलिस स्टेशन में क्राइम नंबर 50/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 318(4), 274 और 275 के तहत मामला दर्ज किया गया है. यह छापेमारी हैदराबाद सिटी कमिश्नर टास्क फोर्स के अतिरिक्त डीसीपी आंधे श्रीनिवास राव के निर्देशन में की गई. इसमें गोलकोंडा जोन टास्क फोर्स के इंस्पेक्टर आर. वेंकटेश, मसाबटैंक के इंस्पेक्टर ए. प्रवीण कुमार, गोलकोंडा जोन टास्क फोर्स के सब-इंस्पेक्टर जी. विजयानंद, मसाबटैंक की सब-इंस्पेक्टर जी. चंदना और उनकी टीम शामिल रही.

एएनआई के इनपुट के साथ.

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Anant Narayan Shukla

लेखक के बारे में

By Anant Narayan Shukla

इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएट. करियर की शुरुआत प्रभात खबर के लिए खेल पत्रकारिता से की और एक साल तक कवर किया. इतिहास, राजनीति और विज्ञान में गहरी रुचि ने इंटरनेशनल घटनाक्रम में दिलचस्पी जगाई. अब हर पल बदलते ग्लोबल जियोपोलिटिक्स की खबरों के लिए प्रभात खबर के लिए अपनी सेवाएं दे रहे हैं.

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