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श्रावणी मेला क्षेत्र में बड़े छोटे सभी वाहनों पर प्रतिबंध

Updated at : 11 Jul 2025 2:19 AM (IST)
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श्रावणी मेला क्षेत्र में बड़े छोटे सभी वाहनों पर प्रतिबंध

फिक नियम व सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विधि व्यवस्था डीएसपी चंद्रभूषण व ट्रैफिक डीएसपी आशीष कुमार सिंह, थानाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार ने देर शाम नप सभागार में प्रेस वार्ता

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श्रावणी मेला को लेकर ट्रैफिक नियम व सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विधि व्यवस्था डीएसपी चंद्रभूषण व ट्रैफिक डीएसपी आशीष कुमार सिंह, थानाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार ने देर शाम नप सभागार में प्रेस वार्ता कर मेला में विधि व्यवस्था की जानकारी देते बताया कि पूरा मेला क्षेत्र में नौ स्थान पर अस्थायी थाना खोला गया है, जिसमे शाहाबाद चौक, शिवनंदनपुर,न्यू बाइपास, नया अस्थायी थाना पहली बार खोला गया है. सभी अस्थायी थाना में प्रभारी थानाध्यक्ष के साथ मजिस्ट्रेट व पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गयी है. मेला क्षेत्र में 1500 से अधिक पुलिस बल विभिन्न जिले से तैनात किया गया है. हर जगह निगरानी के लिए बाइक गश्ती दल, घोड़सवार दल रहेगा. चप्पा-चप्पा पर सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम कर लिया गया है. दो दर्जन से अधिक पुलिस पदाधिकारी को तैनात किया गया है. सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए पूरी व्यवस्था की है. देर शाम एसएसपी ह्द्रयकांत ने सभी स्थान का सुरक्षा व्यवस्था का मुआयना किया. नियंत्रण कक्ष, पुलिस शिविर, चैक पोस्ट पर पहुंच कर जांच पड़ताल की.

मेला क्षेत्र में ट्रॉफिक रूट इस प्रकार है

भागलपुर से आने वाहन-कांवरिया बडा वाहन तिलकपुर पार्किंग स्थल, छोटा वाहन ब्लॉक परिसर अन्य में बड़ा वाहन अकबरनगर से शाहकुंड होते असरगंज के रास्ता निकलेगा. यात्री छोटा वाहन ब्लॉक परिसर तक ही रहेगा.तारापुर से वाहन आने वाले न्यू बाइपास अस्थायी थाना के समीप पार्किंग होगा. परमिट यात्री वाहन को ओवर ब्रिज से नीचे प्राइवेट बस स्डैड तक आने की अनुमति रहेगी.

मुंगेर से आने वाले सभी वाहन का मसदी बगीचा में पार्किंग होगा. व्यवसायिक बड़ा वाहन बरियापुर से खडगपुर होते तारापुर आयेगा.कृष्णगढ़ से स्टेशन रोड में बस स्डैड तक ही टोटो व टेपों आने की अनुमति होगी. रेलवे स्टेशन से बाइपास थाना मोड से भागलपुर की ओर व जयनगर बगीचा तक आने की अनुमति होगी.

कृष्णगढ़ चौक से अपर रोड़ होते मुख्य चौक तक व मुख्य चौक से घाट तक बाइक टोटो सहित किसी प्रकार का वाहन के लिए वर्जित क्षेत्र घोषित किया गया है.बाइपास मोड से मुख्य चौक होते घाट व थाना से मुख्य चौक तक मार्ग में वाहन के लिए वर्जित क्षेत्र घोषित किया गया.

11 बजे रात से दो बजे तक थाना से सब्जी मंडी तक व्यवसायिक वाहन की अनुमति दी गयी है.मेला क्षेत्र में आवश्यक सेवा को लेकर थानाध्यक्ष से अनुमति पत्र जारी किया जायेगा.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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