7.1 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

Bhagalpur News: वाहन मालिकों के लिए 31 मार्च 2025 तक बकाया भुगतान पर छूट

बकाया पथकर, अस्थाई निबंधन की फीस, हरित कर, ट्रेड सर्टिफिकेट के व्यापार कर पर मिलेगा लाभ

– बकाया पथकर, अस्थाई निबंधन की फीस, हरित कर, ट्रेड सर्टिफिकेट के व्यापार कर पर मिलेगा लाभ

उपमुख्य संवाददाता, भागलपुर

परिवहन विभाग ने कहा है कि बिहार मोटरवाहन कर आरोपण अधिनियम के तहत बकाया एकमुश्त पथकर, हरित कर जमा करने पर ब्याज से मुक्त कर दिया जायेगा. संबंधित अनिबंधित वाहनों (बीएस फोर को छोड़ कर) ट्रैक्टर-ट्रेलर, बैट्री चालित यान को बकाया पथकर एकमुश्त जमा करने पर सभी प्रकार के अर्थदंड से माफी दे दी जायेगी. वाहन व्यवसायियों द्वारा बकाया व्यापार कर व अस्थायी निबंधन की फीस एकमुश्त जमा करने पर उस पर लगने वाले अर्थदंड से मुक्त कर दिया जायेगा. इसके लिए शर्त यह रखी गयी है कि यह भुगतान 31 मार्च तक हो जाये.

बिना अस्थायी निबंधन के बेचे और सुपुर्द किये गये वाहनों के लिए भी निबंधन का मौका

ट्रैक्टर-ट्रेलर के पथकर में रियायत देते हुए एकमुश्त 30 हजार रुपये जमा करने पर उस वाहन पर शेष कर से माफी दी जायेगी. नीलाम पत्र वाद दायर होने पर उसे वापस ले लिया जायेगा. सभी प्रकार के निबंधित वाहन (अस्थायी निबंधन सहित) व सभी प्रकार के अनिबंधित वाहन (ट्रैक्टर, ट्रेलर व बीएस फोर के अनिबंधित वाहनों को छोड़ कर), बैट्री चालित यान को कर में रियायत देते हुए मूल पथकर व 30 प्रतिशत अर्थ दंड जमा करने पर शेष अर्थदंड से मुक्ति दी जायेगी. नीलाम पत्र पर ब्याज की राशि भी माफ कर दी जायेगी. यदि कोई वाहन विक्रेता, बिना अस्थायी निबंधन के कोई वाहन क्रेता को सुपुर्द कर दिया है, तो ऐसी स्थिति में यदि वाहन विक्रेता बिना अस्थायी निबंधन के बेचे और सुपुर्द किये गये वाहनों का अस्थायी निबंधन का फीस जमा कर देता है, तो उन्हें अर्थदंड नहीं लगेगा.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel