मध्याह्न भोजन योजना में हो रही लापरवाही पर शिक्षा विभाग ने सख्त निर्देश जारी किया है. इसके लिए विभाग ने सभी विद्यालय के प्रधानाध्यापकों और संबंधित अधिकारियों को चेतावनी दी है. आदेश के अनुसार सभी विद्यालय को शाम चार बजे तक ई-शिक्षाकोष पर मध्याह्न भोजन का ब्योरा दर्ज कराना होगा. जिसका ब्योरा प्रतिदिन दर्ज नहीं होगा, उसका भुगतान नहीं किया जाएगा. वहीं इसे लेकर मध्याह्न भोजन निदेशक विनायक मिश्रा ने पत्र जारी किया है. दरअसल समीक्षा के दौरान कई जिलों में विद्यालय तय समय सीमा के अनुसार आंकड़े दर्ज नहीं कर रहे हैं. कुछ विद्यालयों ने तो रात 12 बजे के बाद भी रिपोर्ट अपलोड की, जिससे भारत सरकार को भेजे जाने वाले राज्य स्तरीय आंकड़ों पर असर पड़ रहा है. विभाग ने इससे गंभीर बताते हुए कहा कि निर्धारित समय के बाद रिपोर्ट दर्ज करने वाले विद्यालयों का भुगतान रोक दिया जाएगा. यदि किसी कारणवश जिला कार्यालय द्वारा भुगतान कर भी दिया जाता है, तो उसकी पूर्ण जवाबदेही संबंधित जिला कार्यक्रम पदाधिकारी और लेखा अधिकारियों की होगी.
गौरतलब हो कि जिले में 1750 से अधिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना का संचालन किया जा रहा है. विभाग ने कहा कि पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए यह कार्रवाई आवश्यक है. डीपीओ और अधिकारियों के लिए भी सख्त निर्देश है कि सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (मध्याह्न भोजन योजना), जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला लेखाधिकारी और संबंधित प्रभारी यह सुनिश्चित करें कि सभी विद्यालयों का आंकड़ा हर दिन शाम चार बजे से पहले ई-शिक्षाकोष पर दर्ज हो. अगर किसी विद्यालय प्रधानाध्यापक की लापरवाही से रिपोर्टिंग में देरी होती है, तो उसकी सूचना तत्काल जिला कार्यालय को दी जाए, ताकि राज्य स्तर से समस्या के समाधान की कार्रवाई की जा सके.
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