भागलपुर.
24 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भागलपुर आगमन को लेकर पुलिस की ओर से सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किये गये हैं. निरोधात्मक कार्रवाई के तहत हवाई अड्डा और उससे सटे मोहल्लों और इलाकों में फ्लैग मार्च किया जा रहा है. इसके अलावा पुलिस शहर के विभिन्न इलाकों में मौजूद होटलों, लॉज, रेस्टोरेंट, विवाह भवन, धर्मशाला आदि की जांच कर रही है. इसके अलावा शहर के विभिन्न इलाकों में सघन वाहन जांच और रोको टोको अभियान भी चलाया जा रहा है. इसके तहत वरीय पुलिस अधीक्षक की ओर से सभी थानाध्यक्षों को उनके इलाकों के असामाजिक और आपराधिक प्रवृति के लोगों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया गया है.रात 10 बजे के बाद बजा रहे थे डीजे, जब्त कर दर्ज किया केस
वरीय पुलिस अधीक्षक की ओर से रात 10 बजे के बाद तेज आवाज लाउडस्पीकर और डीजे के संचालन पर पूरी तरह से रोक लगायी गयी है. इसको लेकर कुछ दिन पूर्व ही दिये गये निर्देशों का सख्ती से अनुपालन कराने का निर्देश सभी थानाध्यक्षों को दिया गया है. इसी क्रम में जीरोमाइल पुलिस को सूचना मिली कि बाबूपुर मोड़ स्थित एक अपार्टमेंट के समीप कुछ लोग तेज आवाज में डीजे का संचालन कर रहे हैं. सूचना पर पहुंची पुलिस ने डीजे को जब्त कर लिया और मामले में डीजे संचालक के विरुद्ध जीरोमाइल थाना में केस दर्ज किया है.प्रतिबंधित क्षेत्र में उड़ा रहे थे ड्रोन, जब्त कर की कार्रवाई
बरारी थाना क्षेत्र के डीएम आवास के समीप एक मैरेज गार्डन में चलाये जा रहे ड्रोन को पुलिस ने जब्त कर लिया है. मामले में पुलिस ने मैरेज गार्डन संचालक और ड्रोन संचालक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है. इसको लेकर भागलपुर पुलिस की ओर से गुरुवार देर रात प्रेस विज्ञप्ति जारी की गयी. जिसमें उल्लेख किया गया है कि भागलपुर को पूर्व में ही नो ड्रोन जोन घोषित किया गया है. इसके बावजूद बरारी थाना क्षेत्र स्थित एक विवाह भवन और डीएम आवास जोकि पूरी तरह गोपनीय और प्रतिबंधित संवेदनशील स्थल है वहां ड्रोन उड़ाया जा रहा है. मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ड्रोन कर जब्त कर लिया है. वरीय पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर अग्रेतर कार्रवाई करने की बात कही गयी.
पॉक्सो एक्ट के दो अलग-अलग मामलों में आरोपित रिहा
पॉक्सो एक्ट के दो अलग अलग मामलों में पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश एडीजे 7 की अदालत में गुरुवार को सुनवाई चली. इस दौरान अदालत ने साक्ष्य और प्रदर्शों के अभाव में दोनों मामले के आरोपितों को रिहा कर दिया. मिली जानकारी के अनुसार दोनों ही मामले नाबालिग लड़की के अपहरण से जुड़े थे.अप्रैल 2022 के पूर्व के मामलों में जुर्माना जमा कर करा सकेंगे वादों का निष्पादन
मद्य निषेध अधिनियम के तहत अप्रैल 2022 से पूर्व शराब पीने के मामले में गिरफ्तार व्यक्तियों और उनके विरुद्ध चल रहे वाद का निष्पादन कराया जा सकेगा. इसको लेकर भागलपुर मद्य निषेध विभाग के सहायक आयुक्त की ओर से निर्देश जारी किया गया है. जिसमें अप्रैल 2022 में मद्य निषेध अधिनियम के तहत सरकार की ओर से किये गये बदलाव का हवाला दिया गया. इसके तहत ऐसे लोग जोकि अप्रैल 2022 से पूर्व शराब पीने के आरोप में गिरफ्तार किये गये हैं और उनके विरुद्ध न्यायालय में वाद चल रहा है. ऐसे लोग कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत होकर संंबंधित धाराओं के तहत जुर्माना की राशि जमा करा वादों का निष्पादन करा सकेंगे.
विशेष अभियान में 16 गिरफ्तार, 36 वारंट निष्पादित
जिला पुलिस की ओर से चलाये जा रहे विशेष अभियान में विभिन्न कांडों में गिरफ्तार किये गये आरोपितों में गिरफ्तार 16 अभियुक्तों को गुरुवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. इस दोरान 14 जमानती, 21 को गैर जमानती और 1 कुर्की वारंट का निष्पादन किया गया. मद्य निषेध अधिनियम के तहत 37.5 लीटर देसी और 3.75 लीटर देसी शराब की बरामदगी की गयी. साथ ही शराब बनाने के उपकरणों की भी बरामदगी की गयी. यातायात नियमों के उल्लंघनकारियों से कुल 93 हजार 500 रुपये बतौर जुर्माना वसूला गया.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है