भागलपुर खगड़िया सांसद सह भागलपुर के पूर्व डिप्टी मेयर राजेश वर्मा के विरुद्ध वर्ष 2020 में दर्ज आदर्श आचार संहिता मामले में कोर्ट ने चार्ज गठित कर दिया है. मिली जानकारी के अनुसार मामले को लेकर मंगलवार को खगड़िया सांसद राजेश वर्मा भागलपुर के एसीजेएम 1 सह एमपी/एमएलए कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत हुए. जहां उन्हें गठित चार्ज को सुनाया गया. उन्होंने कोर्ट में खुद को निर्दोष बता, विचारण का अनुरोध किया. मिली जानकारी के अनुसार मामले में अब कोर्ट की कार्यवाही चलेगी. इसमें गवाहों और साक्ष्यों को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा. 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान जोगसर थाना में उड़न दस्ता दल के सुनील कुमार झा के लिखित आवेदन पर जोगसर थाना में केस दर्ज कराया गया था. इसमें जिला समाहरणालय के प्रांगण में डीआरडीए बिल्डिंग की पिछली दीवार पर बिना पूर्वानुमति के एक पोस्टर अवैध रूप से लगाया हुआ पाया गया. पोस्टर निवेदक के तौर पर उस वक्त के भागलपुर विधानसभा सीट से लोक जनशक्ति पार्टी के प्रत्याशी राजेश वर्मा की थी. उक्त मामले में सुनील कुमार झा की ओर से जोगसर थाना में आवेदन देकर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज कर राजेश वर्मा को नामजद आरोपित बनाया गया था.
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