ठगी की आरोपित पूर्व मुखिया की जमानत याचिका खारिज

Updated at : 25 Feb 2025 9:18 PM (IST)
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ठगी की आरोपित पूर्व मुखिया की जमानत याचिका खारिज

सबौर थाना में ढाई साल पूर्व दर्ज ठगी मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजी गयी पूर्व मुखिया उषा गुप्ता की ओर से जमानत याचिका दाखिल की गयी थी. सीजेएम कोर्ट में दाखिल जमानत याचिका पर मंगलवार को इंचार्ज कोर्ट एसीजेएम 2 ने सुनवाई कर, इसे खारिज कर दिया.

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संवाददाता, भागलपुर

सबौर थाना में ढाई साल पूर्व दर्ज ठगी मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजी गयी पूर्व मुखिया उषा गुप्ता की ओर से जमानत याचिका दाखिल की गयी थी. सीजेएम कोर्ट में दाखिल जमानत याचिका पर मंगलवार को इंचार्ज कोर्ट एसीजेएम 2 ने सुनवाई कर, इसे खारिज कर दिया. वर्ष 2022 में केस दर्ज किये जाने के बाद आरोपित पूर्व मुखिया द्वारा वर्ष 2023 में पटना उच्च न्यायालय से जमानत ले ली गयी थी. पर हाई कोर्ट की ओर से दिये गये जमानत के साथ शर्त लगायी गयी थी कि एक समय अवधि के दौरान उन्हें भागलपुर कोर्ट में सरेंडर करना होगा. पर उनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया. इसके बाद 20 फरवरी को भागलपुर पुलिस ने उषा गुप्ता को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था.

फिरौती के लिए की गयी हत्या मामले में आरोपित का बेल रिजेक्ट

अकबरनगर थाना क्षेत्र के इंग्लिश चिचरौन निवासी मो मुस्तकीम के भाई की 5 लाख रुपये फिरौती के लिए अपहरण करने और बाद में उसका शव बरामद होने के मामले में पुलिस ने अप्राथमिक अभियुक्त सिंकदर यादव उर्फ सोनू को गिरफ्तार कर जेल भेजा था. जेल में बंद सिकंदर यादव की ओर से एसीजेएम की अदालत में जमानत याचिका दाखिल की गयी थी. मंगलवार को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया. इधर सुलतानगंज थाना में कुछ दिन पूर्व दर्ज हत्या के प्रयास मामले में जेल में बंद अभियुक्त ऋतु राज, प्रकाश दास और हिमांशु राज की ओर से भी जमानत याचिका दाखिल की गयी थी. इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया.

घर को जलाने के मामले के फरार आरोपित ने किया सरेंडर

औद्योगिक प्रक्षेत्र (जीरोमाइल) थाना में चार साल पूर्व दर्ज मामले के फरार अभियुक्त ने कोर्ट के समक्ष सरेंडर कर दिया. सरेंडर करने वाला अभियुक्त कांड का नामजद अभियुक्त प्रदीप मंडल है. सरेंडर करने के साथ साथ उसकी ओर से मामले में जमानत याचिका भी दाखिल की गयी थी. इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया. न्यायिक हिरासत में भेज दिया. मामले में भागलपुर कोर्ट और पटना उच्च न्यायालय ने पूर्व में प्रदीप मंडल की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज किया था. पुलिसिया दबिश के बाद उसने कोर्ट के समक्ष सरेंडर कर दिया.

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