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bhagalpur news.आरटीई के तहत नामांकन नहीं लेने वाले स्कूलों पर होगी कार्रवाई

शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत भागलपुर जिले में 450 बच्चों को निजी स्कूलों में दाखिले का अवसर मिला है

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भागलपुर. शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत भागलपुर जिले में 450 बच्चों को निजी स्कूलों में दाखिले का अवसर मिला है. आरटीई के अनुसार सभी निजी स्कूलों को अपनी सीटों का 25 प्रतिशत आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए आरक्षित रखना अनिवार्य है. इस बार राज्य सरकार ने ज्ञानदीप पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन और स्कूल आवंटन की प्रक्रिया पूरी की है. जिला शिक्षा विभाग के अधिकारी बबीता कुमारी ने बताया कि चयनित बच्चों को 30 अप्रैल तक नामांकन प्रक्रिया पूरी करनी होगी. हालांकि, पहले चरण में जिले के कुछ निजी विद्यालयों ने नामांकन लेने से इनकार कर दिया था. इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कुमारी ने कहा कि यदि कोई स्कूल आरटीई के नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. पिछले वर्ष 35 निजी स्कूलों की प्रस्वीकृति हुई रद जिले में पिछले वर्ष 35 निजी स्कूलों की प्रस्वीकृति रद हो चुकी है. सभी स्कूल सितंबर 2024 में रद्द किए गए थे. इन स्कूलों को फिर से ई-संबंधन पोर्टल पर आवेदन करना था, लेकिन पोर्टल बंद होने के कारण यह प्रक्रिया संभव नहीं हो सकी. विभागीय सूत्रों के अनुसार, शिक्षा के अधिकार (आरटीई) के तहत इन स्कूलों में नामांकन के लिए सीट अलॉट कर दी गई है, लेकिन प्रस्वीकृति न होने के कारण स्थिति जटिल हो गई है. इस बीच जिला शिक्षा विभाग द्वारा इन स्कूलों की प्रस्वीकृति को फिर से बहाल कराने के लिए मार्गदर्शन मांगा गया है. डीपीओ एसएसए बबीता कुमारी ने बताया कि जिन स्कूलों की प्रस्वीकृति रद्द हो चुकी है. उनके लिए विभाग से गाइडलाइंस प्राप्त करने के लिए पत्राचार किया गया है. कहा कि ई-संबंधन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन बंद होने के कारण मार्गदर्शन का इंतजार किया जा रहा है, ताकि इन स्कूलों के मामले पर आगे कार्रवाई की जा सके.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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