जगदीशपुर के तत्कालीन अंचल अधिकारी अशोक कुमार मंडल के खिलाफ राजस्व व भूमि सुधार विभाग ने कार्रवाई की है. अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णय पर उनकी पेंशन राशि का पांच प्रतिशत दो वर्षों के लिए कटौती करने का निर्णय लिया गया है. श्री मंडल सेवानिवृत्त हो चुके हैं. उनके विरुद्ध डीएम ने आरोप पत्र गठित कर विभाग को उपलब्ध कराया था. सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना मो फैयाज उर्फ मो फैयाज खान के नाम से पूर्व जमाबंदी को पुनर्स्थापित करने, बिहार भूमि दाखिल खारिज, 2012 (संशोधित) नियमावली, 2017 का उल्लंघन करने, तिलकामांझी वार्ड नंबर-नौ में एक भूमि की खतियान पंजी, जमाबंदी पंजी में छेड़-छाड़ कर मूल खतियानी रैयत सुभद्रा मिश्रा के स्थान पर फुलेश्वर पाल अंकित करने का आरोप था. इस पर विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी. अपर सचिव अरुण कुमार सिंह ने कार्यवाही का संचालन किया. विभागीय कार्यवाही की जांच रिपोर्ट में पांच में से तीन आरोपों को प्रमाणित और एक आरोप को आंशिक प्रमाणित पाया गया. इसके बाद कार्रवाई की गयी. इस संबंध में संयुक्त सचिव अनिल कुमार पांडेय ने डीएम को पत्र भेजा है.
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