प्रोविजनल बेल पर आरोपित नहीं हुए उपस्थित, जारी हुआ एनबीडब्लू तो किया सरेंडर, भेजे गये जेल

Updated at : 26 Jul 2024 12:07 AM (IST)
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प्रोविजनल बेल पर आरोपित नहीं हुए उपस्थित, जारी हुआ एनबीडब्लू तो किया सरेंडर, भेजे गये जेल

प्रोविजनल बेल पर आरोपित नहीं हुए उपस्थित, जारी हुआ एनबीडब्लू तो किया सरेंडर, भेजे गये जेल

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एडीजे 16 की अदालत में सुनवाई के दौरान प्रोविजनल बेल पर छोड़े गये आरोपितों ने कोर्ट के निर्देश की अवेहलना की थी, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें गुरुवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया. मामले में कोर्ट द्वारा अपहरण कर हत्या मामले में अंडर ट्रायल तीन आरोपित नवीन मंडल, विनोद मंडल और छविलाल मंडल को प्रोविजनल जमानत दी थी. साथ ही आदेश दिया था कि 12 जुलाई 2024 को तीनों कोर्ट के समक्ष उपस्थित होंगे. विगत 12 जुलाई को सुनवाई के दौरान तीनों ही अभियुक्त कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए. जिसके बाद उनके विरुद्ध गैर जमानती वारंट (एनबीडब्लू) जारी कर दिया. इसके बाद मामले में गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान तीनों आरोपित कोर्ट पहुंचे. तीनों की जमानत को रद्द करते हुए उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया. मामला सबौर थाना क्षेत्र के ममलखा का है. जहां के रहने वाले आनंदी मंडल के बेटे को 2 अगस्त 2021 को अगवा कर हत्या मामले में नामजद अभियुक्त नवीन मंडल, विनोद मंडल ओर छविलाल मंडल शामिल थे. मामले में मृतक के साढ़ू विनोद मंडल द्वारा साजिश कर आनंदी मंडल के बेटे की हत्या करने की बात जांच में आयी थी. मामले में मृतक के भाई बबलू मंडल के लिखित आवेदन 3 अगस्त 2021 को अपहरण का केस दर्ज कराया गया था. जिसके बाद मामले में अपहृत युवक का शव बरामद किया गया था. मामले में पुलिस की जांच में आरोपितों द्वारा हत्या किये जाने की पुष्टि हुई थी. जिसके बाद मामले में पुलिस ने तीनों ही अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध चार्जशीट दायर कर दिया था. पंच के साथ मारपीट मामले में दो महिलाओं को कोर्ट ने किया दोष मुक्त पीरपैंती थाना क्षेत्र के सलेमपुर गांव में विगत 28 जून 2014 को पंच पिंकी देवी और उनके पति के साथ हुई मारपीट मामले में कोर्ट ने अपनी सुनवाई पूरी की. मामले में कोर्ट ने कांड में शामिल दो महिला अभियुक्त पूनम देवी और ममता देवी को दोष मुक्त किया है. जबकि मामले में दोषी पाये गये दो अभियुक्त मदन और दिलीप को मारपीट के आरोप में दोषी पाया है. हालांकि कोर्ट ने मामले में दोनों दोषी अभियुक्तों को परिवीक्षा अधिनियम की धारा 3 का लाभ देते हुए चेतावनी देकर छोड़ दिया है. उक्त मामले में एडीजे 16 की अदालत में सुनवाई चल रही थी.

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