-भागलपुर टू हंसडीहा: फोरलेन के लिए बांका में 10.02 एकड़ जमीन होगा अधिग्रहण, मिनिस्ट्री से प्रकाशित हुआ गजट-भूस्वामियों को आपत्ति दर्ज कराने का दिया मौका, आवेदन का जिला भूअर्जन कार्यालय में होगा निबटारा
वरीय संवाददाता, भागलपुरभागलपुर-हंसडीहा फोरलेन परियोजना के तहत बांका जिले में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया एक बार फिर शुरू हो गयी है. पहले चरण के फोरलेन निर्माण के लिए 10.02 एकड़ जमीन अधिग्रहित की जायेगी. इसके लिए केंद्रीय मंत्रालय ने गजट भी प्रकाशित कर दिया है.यह दूसरी बार है जब बांका में इस परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण किया जा रहा है. दरअसल, पहली बार अधिग्रहण प्रक्रिया में भारी हंगामा हुआ था. तब तैयार किये गये नक्शे में अलाइनमेंट कई मीटर खिसक गया था, जिसके कारण 200 से अधिक घर अधिग्रहण के दायरे में आ गये थे. घर टूटने की आशंका से लोगों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया था, जिसके बाद जमीन अधिग्रहण की पिछली प्रक्रिया को रद्द करना पड़ा था.अब नयी प्रक्रिया के तहत संशोधित अलाइनमेंट के साथ जमीन अधिग्रहण किया जा रहा है, जिससे उम्मीद है कि विवाद नहीं होगा. यह फोरलेन भागलपुर और हंसडीहा के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा, जिससे आवागमन आसान होगा.
भैरव स्थान, मकान, दुकान, स्कूल का हाता सहित कई महत्वपूर्ण जगह होगा अधिग्रहण
जमीन अधिग्रहण के दायरे में भैरव स्थान, मकान, झोपड़ी, दुकान, स्कूल का हाता सहित कई महत्वपूर्ण जगह आ रहा है और सभी का अधिग्रहण किया जायेगा. संझा में सरकारी गैरमजरूआ सर्व साधारण रास्ता व बांध, अगियाचक में भैरव स्थान, टेकानी में खंता, धौनी में नदी कतरीया, नाली, पोखर, बांध, सड़क, कटियामा में नाली, दुकान, रास्ता, बखड़ाबेला में बांध, रास्ता, नाला, रजौन में कच्चा मकान, पक्का मकान, झोपड़ीकेवाड़ी में स्कूल का हाता वाली जगह का अधिग्रहण किया जायेगा.331 जगहों की ली जायेगी जमीन, भूस्वामियों को आपत्ति दर्ज कराने का दिया मौका
मिनिस्ट्री से प्रकाशित गजट के अनुसार बांका जिले में एनएच 133ई के किमी 11.735 से किमी 36.600 तक के फोरलेन निर्माण के लिए 331 जगहों को अधिग्रहण के चिह्नित किया गया है. यानी, चिह्नित जगहों को अधिग्रहित की जायेगी. इसके लिए भूस्वामियों को आपत्ति दर्ज कराने का मौका दिया गया है. इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो उक्त भूमि में हितबद्ध हैं, वह अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है. ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम पदाधिकारी यानी, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, बांका को लिखित रूप में देनी होगी और उस पर सुनवाई कर निपटारा किया जायेगा.जानें, कहां कितनी जगह चिह्नित
रजौन: 12, मुनियाचक : 02, जौवादचक : 14, मोसिन चक: 02, सताबिधी: 02, नियामतपुर : 03, संझा: 28, अगियाचक : 07, टेकानी: 18, मधाय: 13, खैरा: 06, किफायतपुर: 10, भूसिया: 02, बनगांव: 26, चांदपुर मलिक : 04, सोहानी : 04, पुनसिया: 12, धौनी : 19, कटिया: 21, बखड़ाबेला: 16, खिड्डी: 19, सफियाचक: 11, रजौन: 36, केवाड़ी : 07, भोजपुर: 12, नेमुआ: 07, मसूदनपुर: 05, खैहरा: 08डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है