नये आपराधिक कानून को लेकर कोलकाता में आयोजित सम्मेलन में हिस्सा लेंगे भागलपुर के 15 अभियोजन पदाधिकारी

Updated at : 12 Jun 2024 11:18 PM (IST)
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नये आपराधिक कानून को लेकर कोलकाता में आयोजित सम्मेलन में हिस्सा लेंगे भागलपुर के 15 अभियोजन पदाधिकारी

नये आपराधिक कानून को लेकर कोलकाता में आयोजित सम्मेलन में हिस्सा लेंगे भागलपुर के 15 अभियोजन पदाधिकारी

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भारत सरकार की ओर से पारित नये आपराधिक कानूनों को लेकर पुलिस से लेकर न्यायिक विभागों में लगातार प्रशिक्षण शिविर और सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है. उक्त विषय पर आगामी 16 जून को कोलकाता में आयोजित होने वाले एक दिवसीय सम्मेलन में भागलपुर के अभियोजन पदाधिकारियों को बुलाया गया है. जिला प्रशासन के विधि शाखा की ओर से सम्मेलन में भेजे जाने वाले 15 विशेष व अपर लोक अभियोजकों की सूची जारी कर दी गयी है. बता दें कि उक्त सम्मेलन में भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय की विधि कार्य विभाग की सचिव डॉ अंजु राठी राणा जिन्हें को-ऑर्डिनेटर बनाया गया है वह शामिल होंगी.

इन अभियोजन पदाधिकारियों का नाम सूची में है शामिल :

– शंकर जयकिशन मंडल, विशेष लोक अभियोजक, पॉक्सो.

– रमेश चौधरी, विशेष लोक अभियोजक, एससी/एसटी.

– श्रीधर कुमार सिंह, विशेष लोक अभियोजक, एनडीपीएस.

– जयकरण गुप्ता, विशेष लोक अभियोजक, पॉक्सो.

– भोला कुमार मंडल, विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद.

– ओम प्रकाश तिवारी, अपर लोक अभियोजक.

– विरेश मिश्रा, अपर लोक अभियोजक.

– मनोज कुमार, अपर लोक अभियोजक.

– प्रफुल्ल चंद्र राही, अपर लोक अभियोजक.

– धर्मेंद्र नाथ सहाय, अपर लोक अभियोजक.

– विंदेश्वरी लाल यादव, अपर लोक अभियोजक.

– काशी नाथ मिश्रा, अपर लोक अभियोजक.

– परामनंद साह, अपर लोक अभियोजक.

– किशोर झा, अपर लोक अभियोजक.

– देवेंद्र कुमार सिंह, अपर लोक अभियोजक.

नये आपराधिक कानून को लेकर प्रशिक्षण कार्यक्रम में पहले बैच का सत्र खत्म

नये आपराधिक कानून को आगामी 1 जुलाई से लागू कर दिया जायेगा. इसको लेकर बिहार राज्य के सभी पुलिस जिलाें में विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है. सोमवार को डीजीपी की ओर से प्रशिक्षण सत्र का उद्घाटन किये जाने के बाद तीसरे दिन प्रशिक्षण लेने वाले पुलिस पदाधिकारियों का सत्र खत्म हुआ. मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार से प्रशिक्षण में रेंज के तीनों ही पुलिस जिला भागलपुर, नवगछिया और बांका के दूसरे बैच के पदाधिकारी इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे. बता दें कि प्रशिक्षण के दौरान नये आपराधिक कानून सहित अनुसंधान के दौरान विधि विज्ञान का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग किस तरह किया जाये और पुलिसिंग प्रक्रिया में किस तरह डिजिटाइजेशन के तहत कार्रवाई की जाये इसको लेकर विशेष जानकारी दी जा रही है. उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम 10 दिनों तक जारी रहेगा.

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