भागलपुर : बिहार के भागलपुर में षष्टम अपर सत्र न्यायाधीश रोहित शंकर की अदालत में मंगलवार को लालूचक में पत्नी शीला देवी के सामने पति रतन मंडल को नृशंस तरीके से रेत कर मार डालने के मामले में पांच आरोपित प्रयाग मंडल व उसके बेट मंटू मंडल व प्रेमलाल मंडल तथा महेश मंडल व नरेश मंडल उर्फ मुल्हो मंडल को उम्रकैद की सजा दी है. अपर लोक अभियोजक जयकरण गुप्ता व बचाव पक्ष से कौशलेंद्र सहाय उर्फ बेबी बाबू ने जिरह किया.
शीला देवी के सामने पति रतन मंडल को काट डाला
लालूचक निवासी रतन मंडल व उसकी पत्नी शीला देवी अपने घर में सोए हुए थे. 11 नवंबर 2007 की रात दो बजे महेश मंडल, प्रयाग मंडल, प्रेमलाल मंडल, मंटू मंडल व नरेश मंडल उर्फ मुल्ही मंडल घर में घुस गये. कंबल उठाकर पत्नी शीला देवी के हाथ-पांव पकड़ लिये. उसके मुंह में प्रेमलाल मंडल ने कपड़ा ठूंस दिया. आरोपित प्रयाग मंडल ने रतन मंडल का पैर पकड़ लिया और मंटू मंडल उसके छाती पर बैठ गया. इसके बाद हसुआ से उसकी गर्दन को रेत डाला. इस कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गयी.
इसके बाद आरोपित शीला देवी को पकड़कर समीप में गोभी की बाड़ी में ले गये. वहां पर पीटते-पीटते बेहोश कर दिया. घटना के बाद सभी फरार हो गये. सुबह चार बजे सूचक धनी मंडल आया और उसने बेहोशी की हालत में शीला देवी को अस्पताल में दाखिल कराया. 14 नवंबर 2007 को शीला देवी को होश आया तो उसका प्रत्यक्षदर्शी बयान लिया. शीला देवी ने पुलिस को बताया कि प्रयाग मंडल के बीच उनका रास्ता को लेकर विवाद चल रहा था. इसको लेकर फौजदारी मुकदमा भी कोर्ट में था. बार-बार आरोपित पक्ष से जान से मारने की धमकी दी जा रही थी.