चौकीदार हत्याकांड : पत्नी, ससुर सहित पांच को आजीवन कारावास

Updated at : 24 Apr 2019 7:08 AM (IST)
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चौकीदार हत्याकांड : पत्नी, ससुर सहित पांच को आजीवन कारावास

नवगछिया : खरीक थाना अंतर्गत हल्का नंबर तीन के चौकीदार राजेश कुमार सिंह हत्याकांड में नवगछिया व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) सुजीत कुमार सिंह की अदालत ने मंगलवार को फैसला सुनाया. मृतक की पत्नी खरीक के मोदी टोला की खुशबू देवी, ससुर अशोक सिंह, साले गुलशन सिंह व गुड्डू सिंह और […]

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नवगछिया : खरीक थाना अंतर्गत हल्का नंबर तीन के चौकीदार राजेश कुमार सिंह हत्याकांड में नवगछिया व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) सुजीत कुमार सिंह की अदालत ने मंगलवार को फैसला सुनाया.

मृतक की पत्नी खरीक के मोदी टोला की खुशबू देवी, ससुर अशोक सिंह, साले गुलशन सिंह व गुड्डू सिंह और कठेला निवासी मंटू मिश्र को सश्रम आजीवन कारावास की सजा दी.
पांचों को भारती दंड विधान संहिता की धारा 302/34 के तहत करार दिया गया. अदालत ने सभी मुजरिमों पर 20 हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया है. अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर सभी को छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी:
मृतक के बच्चों को लीगल एड के लिए विधिक सेवा प्राधिकार को लिखा पत्र अदालत ने मृत चौकीदार की तीन संतानों मुस्कान कुमारी, निशा कुमारी व विवेक कुमार की पढ़ाई-लिखाई और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए लीगल एड उपलब्ध कराने को जिला विधिक सेवा प्राधिकार, भागलपुर को पत्र लिखा है.
बिहपुर के नन्हकार का मूल निवासी था चौकीदार, खरीक में ससुर के घर परिवार के साथ रहता था: मामले में अभियोजन पक्ष से बहस में हिस्सा लेने वाले अपर लोक अभियोजक श्रीकिशोर झा ने बताया कि चौकीदार राजेश कुमार सिंह मूल रूप से बिहपुर थाना क्षेत्र के नन्हकार का रहने वाला था.
उसका स्थायी पता गया जिले के वजीरगंज थाना क्षेत्र के महादेवा है. वह खरीक थाना के हल्का नंबर तीन का चौकीदार था. वह खरीक के मोदी टोला में अपने ससुर अशोक सिंह के घर ही अपने परिवार के साथ रह कर चौकीदार की नौकरी करता था.
8.28 लाख के लालच में कर दी हत्या
चौकीदार राजेश ने जमीन खरीदने और घर बनाने के लिए अपने घर से आठ लाख 28 हजार रुपये लाये थे. नौ सितंबर वर्ष 2016 को पैसे के लालच में ही पत्नी खुशबू देवी व ससुराल वालों ने मिलकर उसे पीट-पीट कर मौत के घाट उतार दिया. सभी ने मिलकर शव को बोरे में भर घर के आगे सड़क पर छोड़ दिया.
मृतक के भाई अरविंद सिंह ने मृतक के ससुर अशोक सिंह, पत्नी खुशबू देवी, साले गुलशन सिंह व गुड्डू सिंह और मंटू मिश्र के खिलाफ खरीक थाना में हत्या की प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
12 गवाहों की हुई गवाही
अभियोजन पक्ष से 12 गवाहों की गवाही के आधार पर सभी पांचों अभियुक्तों को दोषी पाते हुए अदालत ने अपना फैसला सुनाया है. सभी पांचो अभियुक्तों को 15 अप्रैल को ही दोषी करार दिया था.
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