पुल निर्माण निगम के एमडी से मांगी गयी वाहन क्षमता की रिपोर्ट
Advertisement
अब विक्रमशिला पुल से गुजर सकेंगे 45 टन तक के भारी वाहन
पुल निर्माण निगम के एमडी से मांगी गयी वाहन क्षमता की रिपोर्ट पुल पर दो वाहनों के बीच 15 मीटर की औसत दूरी का होगा सख्ती से पालन पुल व एनएच को तय स्थल पर सेंसर युक्त धर्मकांटा लगाने की दी गयी जिम्मेदारी ट्रांसपोर्टरों को मिली राहत, पर चक्के का चक्कर रहेगा कायम भागलपुर : […]
पुल पर दो वाहनों के बीच 15 मीटर की औसत दूरी का होगा सख्ती से पालन
पुल व एनएच को तय स्थल पर सेंसर युक्त धर्मकांटा लगाने की दी गयी जिम्मेदारी
ट्रांसपोर्टरों को मिली राहत, पर चक्के का चक्कर रहेगा कायम
भागलपुर : विक्रमशिला पुल पर जाम से निबटने को लेकर 20 टन तक भार क्षमता वाले लोडेड वाहन के परिचालन की बाध्यता का नियम बदल गया. जिला प्रशासन ने ट्रांसपोर्टरों की मांग पर गौर करते हुए अब 45 टन तक की भार क्षमता के लोडेड वाहन चलाने का निर्देश दिया है.
इसके लिए पुल निर्माण निगम के प्रबंध निदेशक से लोडेड वाहन के चक्के के आधार पर भार क्षमता की तकनीकी रिपोर्ट को मंगवाया गया था. नये निर्देश से ट्रांसपोर्टर को राहत तो मिल गयी, लेकिन लोडेड वाहन के चक्के का चक्कर कायम रहेगा. जिलाधिकारी प्रणव कुमार, एसएसपी आशीष भारती व नवगछिया एसपी ने संयुक्त रूप से चक्के के आधार पर तय भार क्षमता के ट्रक को गुजरने का निर्देश दिया है.
मोटर वाहन अधिनियम के तहत संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी व टीओपी प्रभारी उक्त निर्देश का सख्ती से पालन करवायेंगे. डीएम ने बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड के कार्य प्रमंडल भागलपुर के वरीय परियोजना प्रबंधक व एनएच के कार्यपालक अभियंता को निर्धारित स्थल पर भारी वाहन की जांच के लिए सेंसर युक्त धर्मकांटा स्थापित करने के लिए कहा है.
ये संकट रहेगा: पुल पर भार क्षमता 45 टन तक होने से एक बार फिर जाम की समस्या हो सकती है. लोडेड वाहन के पुल पर खराब होने से वन-वे ट्रैफिक हो जायेगा, जिससे जाम लग जायेगा.
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
Advertisement