भागलपुर : पेट्रोल पंप की जमीन में विशाल आनंद को फायदा पहुंचा रहे थे तिलकामांझी थानेदार, हुए सस्पेंड, पूरा थाना लाइन क्लोज

Updated at : 23 Jan 2019 6:57 AM (IST)
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भागलपुर :  पेट्रोल पंप की जमीन में विशाल आनंद को फायदा पहुंचा रहे थे तिलकामांझी थानेदार, हुए सस्पेंड, पूरा थाना लाइन क्लोज

भागलपुर : तिलकामांझी चौक स्थित पेट्रोल पंप की जमीन पर मौजूद ‘ऋतु राज’ दुकान सहित तीन दुकानों को रातों-रात जेसीबी से ध्वस्त करने और दुकान का सामान लूटपाट करने के मामले में तिलकामांझी थानेदार की भूमिका पायी गयी है. एडीजी मुख्यालय के आदेश पर रेंज डीआइजी ने मामले की जांच एसएसपी और सिटी डीएसपी से […]

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भागलपुर : तिलकामांझी चौक स्थित पेट्रोल पंप की जमीन पर मौजूद ‘ऋतु राज’ दुकान सहित तीन दुकानों को रातों-रात जेसीबी से ध्वस्त करने और दुकान का सामान लूटपाट करने के मामले में तिलकामांझी थानेदार की भूमिका पायी गयी है. एडीजी मुख्यालय के आदेश पर रेंज डीआइजी ने मामले की जांच एसएसपी और सिटी डीएसपी से करायी.

इसमें थानाध्यक्ष संजय कुमार सत्यार्थी पर एक पक्षीय कार्रवाई करने, आदेशों का उल्लंघन करने और गैर कानूनी कार्रवाई करने का आरोप सही पाया गया है. इसके बाद रेंज डीआइजी ने तिलकामांझी थानाध्यक्ष संजय सत्यार्थी को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई चलाने का निर्देश दिया है. डीआइजी ने एसएसपी को यह भी निर्देश दिया है कि तिलकामांझी थाने के सभी पदाधिकारियों और कर्मियों को 24 घंटे के भीतर लाइन क्लोज करें.

दुकान तोड़ने के कुछ देर पूर्व भी मिली थी धमकी : आवेदक मो सलाहउद्दीन और हिमांशु शेखर मिश्रा उर्फ साजन ने 3 अप्रैल 2018 को डीआइजी से मिल कर आवेदन दिया था. इस पर तिलकामांझी थानाध्यक्ष को जांच कर विधि सम्मत कार्रवाई के लिए भेज दिया गया. इसके बाद आवेदक कई वरीय पुलिस अधिकारियों के पास मामले को लेकर गये. दिसंबर 2018 में आवेदकों ने थानाध्यक्ष द्वारा मामले में बरती जा रही लापरवाही की शिकायत एसएसपी से मिल कर की थी.
मंगलवार को आवेदक डीआइजी कार्यालय पहुंचे. जहां उन्होंने डीआइजी को बताया कि तिलकामांझी थाना के वर्तमान थानाध्यक्ष संजय कुमार सत्यार्थी विशाल आनंद नामक व्यक्ति के प्रभाव में आकर बार-बार आवेदकों को थाना बुलाकर प्रताड़ित करते थे और बोलते थे कि जमीन को जल्दी खाली कर दो. दुकान ध्वस्त किये जाने से कुछ देर पहले भी तिलकामांझी थाना का कोई पुलिसकर्मी उनके दुकान पर आया और दुकान खाली करने की धमकी दी थी.
विगत कुछ वर्षों में डीआइजी ने इन थानेदारों के विरुद्ध की कार्रवाई :
26 अक्तूबर 2018 – एसआइ सुनील कुमार, शाहकुंड थानेदार
बिना वजह या आरोप के एक एजेंट की बाइक को जप्त रखने का आरोप.
28 मार्च 2018 – एसआइ संतोष शर्मा, शाहकुंड थानेदार
थाना परिसर में फूहड़ डांस का आयोजन करवाने का आरोप.
28 मई 2017 – एसआइ राजेश कुमार, बबरगंज थानेदार
ट्रक को कोर्ट द्वारा रिलीज किये जाने के बाद भी नही छोड़ने का आरोप.
19 मई 2017 – एसआइ रीता कुमारी, ललमटिया थानेदार
महिला फरियाद की शिकायत दर्ज किए बिना उसे लौटाने का आरोप.
12 मई 2017 – एसआइ नीरज तिवारी, सबौर थानेदार
महिला फरियाद की शिकायत दर्ज किये बिना उसे लौटाने का आरोप.
इसके अलावा पिछले माह एसएसपी के निरीक्षण के दौरान विक्रमशिला टीओपी पुलिस द्वारा की जा रही अवैध वसूली में रंगेहाथ पकड़ने के बाद टीओपी के थानेदार सहित सभी पदाधिकारियों और पुलिसकर्मियों को लाइन क्लोज कर दिया था. पकड़े गये गश्ती दल को निलंबित किया गया था.
  • तिलकामांझी चौक पर रात में ढहा दी गयी तीन दुकानें, डीआइजी ने की कार्रवाई
  • तिलकामांझी थानाध्यक्ष संजय सत्यार्थी पर एक पक्षीय कार्रवाई करने और गैर कानूनी भूमिका का लगा आरोप
  • एडीजी मुख्यालय ने तलब की रिपोर्ट, सिटी डीएसपी से करायी गयी जांच में आरोप पाया गया सत्य
  • तीन लोगों की शिकायत पर हुई कार्रवाई
मामले को लेकर एक साल से पुलिस अधिकारियों के दफ्तरों का चक्कर काट रहे ऋतु राज दुकान के संचालक हिमांशु शेखर मिश्रा उर्फ साजन, पंक्चर दुकान संचालक मो सलाहउद्दीन और जूस दुकान संचालक राजू साह की शिकायत पर यह कार्रवाई की गयी है. मिली जानकारी के अनुसार 21 जनवरी 2019 को एडीजी मुख्यालय कुंदन कृष्णन द्वारा डीआइजी को फोन कर यह सूचना दी कि हिमांशु शेखर मिश्रा उर्फ साजन सहित तीन लोगों की दुकानों को अवैध तरीके से 19 जनवरी 2019 को जेसीबी मशीन से ध्वस्त कर दिया गया और दुकान का सारा सामान लूटपाट कर लिया गया है. डीआइजी के आदेश पर मामले की जांच एसएसपी द्वारा सिटी डीएसपी से कराया गयी.
घटनास्थल तिलकामांझी थाना से काफी करीब और चौक पर है. ऐसे में इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि थानाध्यक्ष सहित थाना में पदस्थापित पुलिस पदाधिकारी इस अवैध कार्य में शामिल रहे हैं. भूमि विवाद के मामलों में पूर्व में दिये गये निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है. आवेदकों द्वारा माननीय न्यायालय में परिवाद दायर किया गया है.
मामले में बरती गयी स्वेच्छा चरिता, घोर लापरवाही, आदेश का उल्लंघन, कर्तव्यहीनता और एक पक्षीय कार्रवाई करने के आरोप में तिलकामांझी थानाध्यक्ष संजय कुमार सत्यार्थी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है. साथ ही थाना में पदास्थापित अन्य पुलिस पदाधिकारियों और पुलिसकर्मियों को तिलकामांझी थाना से 24 घंटे के भीतर स्थानांतरण करने का निर्देश दिया गया है.
विकास वैभव, रेंज डीआइजी, भागलपुर.
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